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चाकू लेकर घूम रहे अभियुक्त ’’बारिक’’ की जमानत निरस्त
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रवि उर्फ बारिक पिता मनोज निवासी देवलमाता कॉलोनी मक्सीर रोड जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी पर पदस्थ उनि आर.सी. सोलंकी थाने से रवाना होकर सर्कल भ्रमण पर थे, उन्हें मुखबीर से सूचना मिली की फाजलपुरा कलाली के बाहर आगर रोड पर एक व्यक्ति कमर में एक धारदार चाकू लिये अवैध रूप से खडा है। मुखबीर की सूचना पर वहॉ फाजलपुरा कलाली के पास पहुॅचे वहॉ मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति दिखा जिसें पंचानों एवं फोर्स की मदद से पकड़ा, उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि उर्फ बारिक निवासी देवलमाता कॉलोनी उज्जैन का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक लोहे का धारदार तडतडीदार चाकू निकला। उससे चाकू रखने के लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त से पंचानों के समक्ष चाकू को जप्त किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार नीकिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिमनगंजमण्डी पर धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्त धारदार चाकू लेकर घूम रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
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लूट कारित करने वाले रंगा-बिल्ला की जमानत निरस्त
न्यायालय सुश्री नेहा अग्रवाल, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुमित चौधरी उर्फ गोलू उर्फ रंगाबिल्ला उम्र 22 वर्ष निवासी संजय नगर आगर रोड उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि, फरियादी मनोज निवासी ग्राम अंरडका थाना तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान ने थाना घट्टिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि ड्रायवरी का काम करता हूॅ, मैं कार्गो कम्पनी बैंगलोर का ट्रक चलाता हूॅ, ट्रक को बैंगलोर से दिल्ली चलाता हॅू, दिनांक 03.06.2020 को मैं कार्गो कम्पनी से ट्रक से परचून का सामान लोड कर बैंगलोर के लिये चला था। दिल्ली से कोटा, आगर, झालावाड़ होते हुये बैंगलोर जा रहा था, कि आज दिनांक 05.06.2020 को शाम लगभग 05ः30 बजे आगर रोड उज्जैन पर ग्राम पिपलई में पानबिहार फंटे के पास पहुॅचा, कि पीछे से दो लडके स्प्लेण्डर मोटर साइकिल से आये और मुझे गाडी साइड में लगाने का ईशारा किया, व मोटर साइकिल ट्रक के सामने खडी कर मुझे सीट से उतारकर थप्पड मुक्को से मारना शुरू कर दिया व मेरे लोवर की जेब से कुल दो हजार रूपये निकाल लिये। दोनो लडके दुबले पतले थे। दो दुबले पतले लडके एक्टिवा गाडी से और आ गये, तब एक लडका बोला अली और कान्हा भी आ गये। वह हमें मॉ-बहन की नंगी नगंी गाली देने लगे। वह बोले हमको रूपये कैसे नही देगा, फिर एक्टिवा गाडी से आये हुये दोनो लडकों ने भी मेरे साथ लात घूसों से मारपीट की। बीच-बचाव मेरे सेकेण्ड ड्रायवर शहूद खान करने लगा, तो उसके साथ भी सभी ने लातघूसों से मारपीट करने लगे फिर वहॉ से मेरे साथ मारपीट कर लूटपाट कर अपनी मोटर साइकिल व एक्टिवा गाडी से भाग गया। घटना आने जाने वाले लोगो ने देखी है।
पुलिस थाना घट्टिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियुक्त सुमित चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि लूट की गंभीर घटना कारित की। न्यायालय द्वारा अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सोनी कौशिक ए.डी.पी.ओ. जिला उज्जैन द्वारा की गई।
तलवार लेकर घूम रहे जिलाबदर अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम डामेचा तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अर्जुन पिता गोरधन, उम्र 24 वर्ष निवासी - ग्राम रूपेटा, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2020 को थाना बिरलाग्राम में पदस्थ सउनि एच.पी.एस. चौहान सर्कल भ्रमण पर थे उन्हें मुखबीर से सूचना मिली की ग्रेसिम पेट्रोल पम्प के पास एक व्यक्ति रेल्वे कॉलोनी बिरलाग्राम में धारदार तलवार लिये खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर बताये हुये स्थान पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति संदिग्ध खडा था, जिसे राहगीर एवं फोर्स की मदद से पकडा गया। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अर्जुन पिता गोरधन निवासी ग्राम रूपेटा का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक धारदार तलवार मिली। उससे धारदार तलवार रखने के लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त से पंचानों के समक्ष धारदार तलवार को जप्त किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिरलाग्राम पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाने पर यह तथ्य सामने आया कि अभिुयक्त द्वारा श्रीमान जिला दण्डाधिकारी के जिला बदर आदेश का उल्लंघन का भी दण्डनीय कृत्य किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्त जिला बदर होते हुये भी जिलें की सीमा में प्रवेश किया तथा धारदार तलवार लेकर घूम रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।