गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ में आरोन के जंगल में लूट करने वालो में से आरोपी अभिषेक धाकड़ पुत्र पप्पू निवासी नैनवासा और छतर सिंह उर्फ मोनू पुत्र रमेश धाकड़ निवासी कंचनपुर कैंट को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहाँ आरोपीगण द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी फरियादी कन्हैयालाल लाल गुर्जर ने अपने साथी कन्हैयालाल पुत्र लालाराम गुर्जर और भैरूलाल निवासी गंगापुर भीलवाड़ा ने थाना राधौगढ़ में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेकर करायी कि हम आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं दिनांक 25/06/ 2020 को हम तीनो लोग मोटरसाइकिल से हटा जिला दमोह जा रहे थे रात में राधौगढ़ आये रात में ही राधौगढ़ होते हुये आरोन की तरफ निकले तो रास्ते में घाटी निकल कर एक गाँव मिला जहाँ रास्ते में एक हरे पेड़ की लकड़ी डली थी तो भेरूलाल ने मोटरसायकल रोक ली फिर दो आदमी आये हाथ में सागोन का डंडा लेकर और पूछताछ करने लगे फिर एक और आदमी आया बोला क्या है तुम लोगो के पास निकालो और मारपीट करने लगा हम तीनों ने एक-एक मोबाइल जियो,ओप्पो,वीवो कंपनी के मोबाइल और ₹5140, ₹17800, ₹1100 तथा आधार कार्ड मोटर सायकल का रजिस्ट्रेशन निकाल कर दे दिये। फिर जंगल में से तीन आदमी और निकले जो साथ में थे फिर वे लोग आरोन तरफ चले गये उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 327/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और तीन आरोपीगण मदन पुत्र फूल सिंह धाकड़, अभिषेक पुत्र पप्पू उर्फ़ प्रेमसिंह धाकड़ निवासीगण विदिशा तथा मोनू उर्फ़ छतर सिंह धाकड़ पुत्र रमेश केंट गुना को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जहाँ से उक्त आरोपियो को जेल भेज दिया गया । तीन ट्रक डंपर अवैध रेत चोरी के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 03 ट्रक डम्पर अवैध रेत से भरे हुयें एबी रोड़ दुनाई के पास पुलिस को मिले। डम्पर चालको से पूछताछ की तो चालक 1. रामहेत पुत्र सुरेश बघेल निवासी खड़देरा सीहोर शिवपुरी 2. घनश्याम पुत्र धनपत बघेल निवासी नरवर 3. रामेश्वर बघेल निवासी जयनगर का होना बताया उक्त वाहन चालको से रेत के परिवहन करने एवं वाहन मालिको के एवं रेत के कागजात के संबंध में पूछा तो वाहन मालिक क्रमश: भगत यादव, रूपेन्द्र यादव, नितिन खटीक होना बताया तथा रेत के संबंध में कागजात न होना बताया जिसके आधार पर पुलिस थाना म्याना ने वाहन चालको एवं वाहन मालिको के विरूद्ध अपराध क्रमांक 146/2020 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी घनश्याम पुत्र धनपत बघेल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति डॉली गुप्ता एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।