शादी के नाम पर पैसे लेकर धोखाधडी करने वाली महिला का जमानत आवेदन निरस्त
- न्यायालय माननीय कु. वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सीमा पति राहुल निवासी-ग्राम चिकली जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी राहुल पिता भैरूलाल ने थाना माकडोन पर उपस्थित होकर शिकायती आवेदन दिया कि मेरी शादी वर्ष 2017 मे बुलबुल निवासी पंथपिपलई के साथ हुई थी। हमारा वैचारिक मतभेद होने के कारण आपसी छोड-छुट्टी हो गई है। मुझे खबर मिली थी कि उज्जैन मालनवासा जेल के पास लडकी है, जो शादी करना चाहती है। फिर मै मेरी बहन सुलोचना व जीजा सत्यनारायण के साथ वहा गया जहॉ पर मुझे एक लडकी मिली जिसने अपना नाम सीमा बताया था और उसके बहन व जीजा मिले जहॉ पर मेरी शादी सीमा के साथ 70 हजार रूपये में तय हुई थी। दिनांक 16.06.2020 को शादी की तारीख तय हो गई थी। लडकी वालो ने हमे पैसे लेकर देवास बुलाया था। जहॉ पर एक महिला जिसे सीमा अपनी गुरू मॉ कहती है, को 70 हजार रूपये दिये व शादी की लिखा पढी करवाई थी। फिर सीमा मेरे साथ ग्राम चिकली आ गई थी। जिसके फोटो हमने मोबाईल में लिये है। आज से 03 दिन पहले सीमा ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं उसको इलाज करवाने माकडोन लाया था। इलाज के बाद सीमा ने बोला कि तुम शादीशुदा हो, मैने सीमा को पहले ही बता दिया था। फिर भी सीमा ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया और पुलिस रिपोर्ट की धमकी दी। सीमा के हावभाव व व्यवहार तथा देवास में लिखा पढी के समय उसके पिता, जाति तथा आधार कार्ड नही बताए जाने से मुझे शंका हो गई है कि सीमा तथा उसकी गुरू मॉ व अन्य लोगो ने मिलकर षड़यंत्रपूर्वक मुझे शादी का लालच देकर धोखाधडी करते हुये रूपये ऐठे है। मुझे यह भी शंका है कि सीमा ने अपनी असली पहचान भी मुझसे छिपाई है। मै एक गरीब व्यक्ति हूॅ मेरे साथ शादी के नाम पर धोखा दिया है। थाना माकडोन द्वारा फरियादी के आवेदन पर अभियुक्तगण सीमा उसकी बहन अनीता व जीजा सोनू व भाई सोनू पिता सुरेश पंवार व मॉ राधाबाई पति सुरेश पंवार तथा गुरू मॉ छोटी पति रहीम खॉ के विरूद्ध कायमी की गई।
अभियुक्त सीमा द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया की अभियुक्ता द्वारा फरियादी के साथ शादी के नाम पर धोखाधडी कर गंभीर अपराध कारित किया हैं। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्ता सीमा का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई। मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.