मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी महाराज को न्यायालय ने भेजा जेल,,,,,,,,,,छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी महाराज को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। न्यायालय सीजेएम गुना में शराब के नशे में मारपीट कर हत्या करने वाले कल्ला उर्फ महाराज को म्याना पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी कल्ला उर्फ महाराज को जेल भेज दिया। 


 


                  मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी कमल सिंह सहरिया ने घटना स्थल केवल सहरिया के घर के आगे ग्राम दूधई में रिपोर्ट लेख करायीं कि मेरे पिता गोपाल सहरिया अपने ग्राम धानवाड़ी थाना धरनावदा से आकर करीब 15-20 दिन से मेरे घर दूधई में रह रहे थे आज दोपहर करीब एक बजे पिता गोपाल मेरे पड़ोस केवल सहरिया के मकान के आगे खुली पौर में लेटे थे मैं वही पास में घर के पास खड़ा था उसी समय मेरे गांव का कल्ला उर्फ महाराज सिंह पुत्र लटूरा सहरिया आया और शराब के नशे में चिल्लाचोंट करने लगा मेरे पिता गोपाल ने चिल्ला चोट करने से मना किया तो इसी बात पर से कल्ला उर्फ महाराज सिंह ने अपने हाथ में लिये हुये बांस की लाठी मेरे पिता गोपाल को जान से मारने की नियत से सीने में मारी जिससे उनकी बायी ओर पसली में मुंदी गंभीर चोट लगी व चोट के कारण उनकी मौके पर मौत हो गई मौके पर घूमन सिंह, रामबाबू व शांति बाई आ गये थे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना म्याना द्वारा अपराध क्रमांक 216/2020 पर धारा 302 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया   



गुना। अभियोजन अनुसार फरियादिया ने मय अपने पिता के साथ उपस्थित होकर थाने में रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 08/07/2020 को मैं तथा मेरे पिता और मेरे मामा लगोठियापुरा कथा मे आयी थी खाना खाकर सो गई तब रात्रि करीब 12 बजे मैं मामा के घर आयीं थी तभी मेरे गांव का लड़का राकेश भील मेरे मामा के घर के सामने शराब पी रहा था आया और मेरे बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा मैं चिल्‍लाई तो मेरे पापा और फूफा आ गये जिन्‍हे देख कर भाग गया भागते समय राकेश ने मेरे सिर व गाल में थप्‍पड़ दिये और भाग गया फिर मैं अपने फूफा व पिता के साथ गांव चली गई फिर मेरे पिता रिपोर्ट करने आये उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना मृगवास द्वारा अपराध क्रमांक 118/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी राकेश पुत्र कैलाश भील को गिरफ्तार कर न्‍यायालय चाचौड़ा के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेन्‍द्र कुमार दांगी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से की गयीं जिसके आधार पर न्‍यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।