महिला के साथ छेड़छाड के आरोपी की जमानत खारिज

राजगढ/जीरापुर। श्री विवेक शिवहरे जेएमएफसी जीरापुर ने थाना माचलपुर के अपराध क्रमांक 204/20 अंतर्गत धारा 354,454 भादवि में महिला के साथ छेड़छाड के आरोपी वापूलाल वर्मा की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। 


 


  प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2020 को फरियादिया महिला रात को जब अपने घर पर पति व बच्चों के साथ सो रही थी तभी आरोपी बापूलाल वर्मा निवासी पीपल्याकुल्मी घर की छत के रास्ते कमरे में घुसा व महिला के साथ बुरी नियत से सोते हुये हाथ पकड़कर अश्लील हरकत की। जब महिला जागी और घबराकर चिल्लाई तो आरोपी ने उसका गला दबाया और जब उसके परिवार के अन्य लोग जागे तो आरोपी वहां से भाग गया था। इस घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने अपने पति के साथ थाना माचलपुर में की थी। 


 


 पुलिस ने उक्त प्रकरण थाने में अंतर्गत धारा 354,457 भादवि का अपराध कायम किया गया। आरोपी बापूलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इस दौरान अभियुक्त बापूलाल ने न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी । जिस पर माननीय न्यायाधीश ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए, आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका को सुनवाई के उपरंात खारिज कर दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्र कुमार पनिका सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीरापुर ने की है।


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