नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर दोस्तो के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने वाले एक और आरोपी की जमानत निरस्त
गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में अपने दोस्तो के साथ मिलकर लड़की के साथ छेड़छाड़ कर वीडियो बनाने वाले आरोपीगणों में से एक आरोपी रघुवर किरार द्वारा जमानत के लिए आवेदन दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी रघुवर किरार का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। अभियोजन अनुसार फरियादिया ने अपने कथनों में लेख कराया कि दिनांक 18/06/2020 को 12 बजे दीपक के घूमने चलने की कहने पर दीपक एवं उसके दोस्त मौसम धाकड़ के साथ मोटर सायकल से परवाह एकांत जगह ले जाना और वहां शादी की बाते कर बुरी नियत से हाथ पकड़ना और इस दौरान परवाह के 4-5 लड़के मोटर सायकल से आने और अनाप-शनाप बाते करने, कपड़ा मुंह में बांधे लड़के द्वारा हाथ पकड़कर छेड़खानी कर परेशान करना बताया तथा एक लड़के द्वारा वीडियो बनाने तथा दो समझदार लोगो के द्वारा रोकने पर सब लोग मोटर सायकल से चले जाना और वीडियो वायरल करने की धमकी देना बताया था। जिस पर से थाना धरनावदा द्वारा अपराध क्रमांक 327/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
अवयस्क लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी सौरभ द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ अभियोजन गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कर विधिक दलीलों एवं तर्को के आधार पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त करने के लिये न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय गुना ने आरोपी सौरभ का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि फरियादी की भतीजी के लकड़ी लेने जंगल जाने तथा वापस न आने आरोपी सौरभ द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की शंका होने की रिपोर्ट थाने मे लेख करायीं थी जिसके संबंध में थाना बजरंगगढ़ द्वारा 08/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया और लड़की को दस्तयाब कर उसके कथन में अभियोक्त्री को आरोपी द्वारा भेड़ चराने के दौरान मिलने पर बहला-फुसलाकर बस से बीना तथा वहां से ट्रेन से मथुरा ले जाना और वहां देवीपुरा में कमरा लेकर रहना तथा वहां उसके साथ बुरा काम करना और जान से मारने की धमकी देना बताया था।