नाबालिग को मैसेज कर परेशान करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


नीमच। श्रीमान विवेक कुमाऱ, विशेष न्यायाधीश पाक्सों एक्ट, नीमच द्वारा नाबालिग को मैसेज कर परेशान करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चैहान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 21.05.2020 की है। पीड़िया/फरियादीया ने थाना नीमच सिटी मे रिपोर्ट कराई की घटना दिनांक को आरोपी ने उसके मोबाईल पर 21.05.2020 से 24.05.2020 तक दोस्ती करने के लिए लगातार मैसेज किए व स्वंय का नाम अंजली बताया। फरियादीया के मना करने पर की वह बात नहीं करना चाहती, फिर भी आरोपी ने उसे कई बार मैसेज किए। जिस पर उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई, जिसके बाद उसके पिताजी ने आरोपी को फोन किया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया व आरोपी फिर भी फरियादीया को बार-बार मैसेज करता था। जिस आधार पर आरोपी के विरूद्व थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 271/2020, धारा 354 डी भादवि एवं 11,12 पाक्सों अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


श्री जगदीश चैहान, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर श्रीमान विवेक कुमाऱ, विशेष न्यायाधीश पाक्सों एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी प्रकाशचंद्र पिता कारूलाल, उम्र-28 वर्ष, निवासी- छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़़(राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


मोटरसाइकल से डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा मोटरसाइकल से अवैध डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27.06.2020 को थाना जावद की है। थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान दो मोटरसाइकल आर. जे. 22 एच. 9626 एवं एम.पी. 44 एम. क्यु. 4560 को रोका गया, जिस पर आरोपीगण अजयपाल, शौकिन, प्रवीण, कारूलाल, अपने साथ कुल 52 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोडाचूरा ले जाते हुए जप्त किया था। आरोपीगण को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 215/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी अजयपालसिंह द्वारा अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी अजयपालसिंह पिता भीमसिंह राजपुत, उम्र-27 वर्ष, निवासी- खुनीगुड़ा, जिला- पाली(राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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