नाबालिग लड़की को भगाकर शादी कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त,,,,,,,,,,दुष्कर्मी को जेल भेजा 

नाबालिग लड़की को भगाकर शादी कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में नाबालिग लड़की को भगाकर शादी कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी गौरव मीना पुत्र राजेश मीना द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय पॉक्सो गुना ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 


 


  मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 27/05/2020 को शाम 5 बजे फरियादी द्वारा अपनी बहन घर से गुम होने की रिपोर्ट लेख करायीं थी, दिनांक 04/07/2020 को अभियोक्त्री के दस्तसयाब होने पर कथन में आरोपी गौरव मीना द्वारा बहला फुसलाकर भागकर दोस्त् की मोटर सायकल से गुना ले जाना और शादी कर साथ रहना और गलत काम करना बताया। उक्त‍ घटना पर से थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 152/2020 पर पॉक्सो एक्ट की धाराओ में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 


स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय गुना में आरोपी बहादुर सिंह पुत्र भंवर सिंह बंजारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।


   उक्त आरोपी पर थाना फतेहगढ़ में अपराध क्र 14/19 पर तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय गुना में पेश किया गया था। विचारण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय गुना द्वारा आरोपी बहादुर को फरार घोषित कर दिनांक 30/08/2019 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


   उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीमति डॉली गुप्ता एडीपीओ गुना द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय गुना ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।


     ट्रैक्टर-ट्राली को तेज व लापरवाही से चलाने वाले आरोपी को न्या‍यालय ने भेजा जेल


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 02/07/2020 फरियादिया विमलादेवी मेर निवासी दगड़ा मोहल्ला मक्सूदनगढ़ ने अपने लड़के मनोज कुमार के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायीं कि रात करीब 8:30 बजे की बात होगी मैं अपने घर पर थी कि एक ट्रैक्टर न्यू होलैण्ड कम्पनी का नीले रंग का जिसके पीछे ट्राली लग रही थी जिसमें रेत भरी है का चालक अपने ट्रैक्टर को तेज व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और मेरे मकान के आगे टोडी में टक्कर मार दी जिससे मेरे मकान की टोडी टूटकर नुकसान हो गया हैं। ड्राईवर ट्रैक्टर छोड कर भाग गया उस समय वहां पर हरिओम सेन तथा प्रदीप सेन थे जिन्होंने घटना देखी हैं तथा ट्रैक्टर पर नंबर नहीं हैं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 188/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी राजू पुत्र मान सिंह अहिरवार निवासी ग्राम तोरई को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण में आरोपी द्वारा बिना वैध दस्तावेज के अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था उस संबंध में भी कार्यवाही की गई। 


  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजू अहिरवार को जेल भेज दिया। 


 जुर्मः दुष्कर्मी को जेल भेजा 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी ने थाना मक्सूदनगढ़ में आकर रिपोर्ट लेख करायी कि मेरे लड़के ने 2017 में लव मैरिज की थी जब से अभी तक बहु मेरे लड़के के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी दिनांक 8/06/2019 को मेरा लड़का इलाज कराने ब्यावरा गया था घर पर मैं तथा बहुत थी शाम करीब 7:00 बजे मेरी बहू ने मुझसे कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बाजार से दवा ला दो मैं बाजार से दवा लेने चला गया थोड़ी देर बाद वापस आया तो बहू घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा कि कहीं पड़ोस में गई होगी लेकिन बहु बहुत देर तक नहीं आई तब मैंने उसे मोहल्ले में तलाश किया कहीं कोई पता नहीं चला तब मैंने अपने रिश्तेदारों में पता किया कहीं कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा गुम इंसान क्रमांक 23/2019 पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया।


      विवेचना के दौरान महिला को दस्तयाब कर कथन लिए गए जिसमें उसने अपने कथनों में बताया कि ससुराल वालों को बिना बताए मुंह बोले भाई बबलू के साथ उसके घर श्यामपुर चले जाना तथा 11-6-2019 को बबलू के घर ग्राम श्यामपुर में विष्णु मीना निवासी करेला का आया और मैं उसके साथ मक्सूदनगढ़ आ रही थी तो विष्णु मुझे मक्सूदनगढ़ ना ले जाकर बातों में लगाकर अपने खेत पर बने कुआं वाले घर पर ले गया वहां उसने रात में जबरन रोककर बुरा काम किया फिर भागकर श्यामपुर आकर वहां से अपने ससुराल वालों को फोन लगाकर बताया व उनके साथ आना बताया है उक्त रिपोर्ट पर एवं जांचके आधार पर से आरोपी विष्णु एवं अन्य आरोपी पर अपराध क्रमांक 164/2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसमे आरोपी विष्णु मीना पुत्र रूपनारायण मीना निवासी ग्राम करेला को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।


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