राजगढ। जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट श्रीमती अंजली पारे ने अपने न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रं0-122/13 धारा 354क, 457 भादवि, 7/8 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी आरोपी हेमराज पिता रामप्रताप दांगी, निवासी ग्राम कुलीखेडा थाना खिलचीपुर जिला राजगढ़ को धारा 8 पाॅक्सो एक्ट में 3 वर्ष एवं धारा 457 भादवि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है फरियादी ने थाना खिलचीपुर में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबाई कि आरोपी हेमराज दिनांक 01.03.2013 को रात्रि में अभियोक्त्री के घर में नाबालिग से बुरी नियत से छेड़छाड़ करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया तथा अवयस्क बालिका से लैंगिक संबंध बनाने के उद्देश्य से छेड़छाड़ की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना खिलचीपुर में धारा 354क, 457 भादवि, 7/8 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी हेमराज को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में अवरूद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी पर आरोप विरचित किये जाने उपरांत अभियोजन की साक्ष्य प्रारंभ की गयी। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को दोषसिद्ध कर समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने का आग्रह किया। जिनसे सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट श्रीमती अंजली पारे ने सत्र प्रकरण क्रमांक आरोपी हेमराज को धारा 8 पाॅक्सो एक्ट में 3 वर्ष एवं धारा 457 भादवि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेश कुमार शाक्य द्वारा की गई है।