नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने में षडंयत्र करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

न्यायालय माननीय श्रीमान प्रेमपाल सिंह ठाकुर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा अभियुक्त आजाद पिता लियाकत खॉ, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बागडी तुर्क तहसील जिला धार की धारा 363,366,376(2)(एन), 120-बी, 109,368 भादवि एवं 5/6 पाक्सों एक्ट में अभियुक्त की जमानत निरस्त की गई। 


 


 उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.04.2019 को फरियादी ने थाना इंगोरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे भाई की लकडी (पीडिता) उम्र 16 वर्ष जो कि उज्जैन के स्कूल में पडती है और घर से रोजाना आती जाती थी, पीडिता के मामा भी उज्जैन में रहते है। पीडिता अपने मामा के घर उज्जैन में आती जाती रहती थी। उसके उज्जैन के मामा के रिश्तेदार जो की बडोदरा गुजरात में रहते है, उनके पहचान का लडका प्रिंस भी पीडिता के मामा के घर उज्जैन में आता-जाता रहता था। वही पीडिता की अभियुक्त प्रिंस से जान पहचान हो गई थी। पीडिता दिनंाक 08.04.2019 को रात करीब 11ः30 बजे घर से बिना बताये कही चली गई थी। पीडिता द्वारा उसके माता पिता को भी नही बताया था। फरियादी ने बताया कि उसे शंका है कि प्रिंस मेरी नाबालिक भतीजी को बहलाफुसलाकर कही पर लेकर गया है। इस पर थाना इंगोरिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। विवेचना के दौरान पीडिता (अभियोक्त्री) को दिनांक 15.08.2019 को दस्तयाब किया गया। उसके कथन लेखबद्ध किये गये। जिसके आधार पर अभियुक्तगण प्रिंस, ओम, सानू उर्फ सवित्री बाई, कविता, आजाद उर्फ अज्जू पिता लियाकत एवं सोनू शर्मा को अभियुक्त बनाया गया। अज्जू उर्फ आजाद को गिरफ्तार किया गया, उसके मेमो के अनुसार घटना में प्रयुक्त की गई मोटर साइकल भी जप्त की गई, प्रकरण में धारा 120-बी, 109, 368 भादवि का इजाफा किया गया।


 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री ईश्वर सिंह केलकर अति. डीपीओ जिला उज्जैन द्वारा की गई। -


भारी मात्रा में पिस्टल के साथ पकडाये अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त


 


 न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गोपाल पिता खूबचन्द्र उम्र 40 वर्ष, निवासी- बालागंज गांधी चौराहा जिला मन्दसौर का आयुध अधिनियम में जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने अभियोजन कि घटना अनुसार बताया कि दिनांक 19.06.2020 को एस.टी.एफ. कार्यालय में मुखबीर से सूचना मिली कि इंगोरिया तरफ से वाहन इंडिका विस्टा ग्रे कलर की कार में पिस्टल रखी है। उक्त सूचना पर मयफोर्स के साथ उज्जैन इंगोरिया रोड पर नाकेबंदी कर उक्त कार की घेराबंदी कर रोक लिया, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम प्रकाश, आत्माराम, गोपाल बताया। उक्त कार की तलाशी लेने पर उसमें 10-15 पिस्टल पाई गई, जिनके बारे में अभियुक्तगण से लायसेंस का होना पूछा गया तो तीनो अभियुक्तगण ने लायसेंस का नही होना बताया, उक्त पिस्टलो को पुलिस द्वारा विधिवत जप्त किया गया। उक्त तीनो आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गोपाल द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त गोपाल का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 


 प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


 


 


         


          


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