न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को भेजा जेल

 खिलचीपुर । माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलचीपुर ने थाना खिलचीपुर के अपराध क्रमांक 287/20 में धारा 457, 354, 323, 506 भादवि में आरोपी रामबाबू पिता मांगीलाल निवासी कछोटिया थाना खिलचीपुर जिला राजगढ का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है।


    घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना खिलचीपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह अपने मायके में रहती है। वह अपने घर पर अपने बच्चों के साथ सो रही थी और दरवाजा लगा रखा था, किन्तु सांकल नहीं लगी थी। तभी फरियादिया के घर पर गांव का ही रामबाबू पिता मांगीलाल दरवाजा खोलकर अंदर आया और बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और बोला ‘‘चल बाहर निकल मेरे साथ चल‘‘ । जब फरियादिया ने उसके साथ जाने से मना किया तो उसने डंडे की मारी थी। जब वह चिल्लाई तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गये और आरोपी रामबाबू भाग गया। जिस पर आरक्षी केन्द्र खिलचीपुर में अपराध की कायमी कर विवेचना में लिया गया। 


 


 उक्त प्रकरण मे आरोपी रामबाबू ने जमानत हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मथुरालाल ग्वाल खिलचीपुर द्वारा जमानत का विरोध किया गया। एडीपीओ श्री मथुरालाल ग्वाल के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामबाबू की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है।