70 किलो गांजा जप्ती के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) शाजापुर द्वारा आरोपी गोलू उर्फ अकरम पिता रमजानी आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम रिछड़ी पुलिस थाना कालापीपल जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 25/12/2019 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक रामरूप सिंह परमार द्वारा गवाहों के समक्ष मझानिया रेलवे क्रॉसिंग के पास बिना नंबर की एक अल्टो कार को रोका । उसमें पीछे बैठा व्यक्ति भाग गया । आगे बैठे व्यक्ति रामबाबू और गोलू को पकड़कर उक्त गाड़ी की डिक्की में रखी दो प्लास्टिक की थैलियों तथा पीछे की सीट पर एक थैली में कुल 70 किलोग्राम गांजा अवैध मिला। उक्त गांजे का अवैध परिवहन करने पर आरोपी गोलू उर्फ अकरम तथा रामबाबू से उक्त गांजा जप्त किया गया होने से आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
शासन की ओर से श्री एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
281 क्वार्टर अवैध शराब परिवहन के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अखिलेश पिता लख्मीचंद्र आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम कंजर डेरा देवड़ा पुलिस थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पुलिस थाना अकोदिया के द्वारा आरोपी के कब्जे से कुल 281 क्वार्टर सफेद देशी दुबारा के जप्त किए गए थे। आरोपी अखिलेश व उसका साथी मोतीलाल मोटरसाइकिल से दो प्लास्टिक के झोले में उक्त शराब लेकर जा रहे थे जिन्हें बोलाई रोड मखावद जोड़ पर देवनीश लकड़ा उप निरीक्षक ने मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए गवाहों के सामने पकड़ा था।
चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन भी निरस्त
न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी रियाज मोहम्मद पिता श्री हाजी बशीर खां निवासी नयापुरा थाना कोतवाली शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया ।
सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन शाजापुर के द्वारा अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर आरोपी के द्वितीय जमानत आवेदन पत्र का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए गए कि, यह गंभीर प्रकृति का अपराध है और वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।
सुश्री प्रेमलता सोलंकी डीडीपी शाजापुर ने यह भी बताया कि , दिनांक 30/09/ 2019 को फरियादी भूरा ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली पर लिखाई थी। आरोपी रियाज और उसका लड़का जीशान फरियादी के भाई अब्दुल हुसैन उर्फ़ सोनू को बुलाकर ले गए थे।आरोपी रियाज ने अब्दुल हुसैन के साथ चाकू से मारपीट की और जीशान ने डंडे से मारपीट की जिससे अब्दुल हुसैन की मृत्यु हो गयी। आरोपी रियाज से चाकू जप्त होने तथा मामले के अन्य तथ्यों को देखते हुए आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।
6 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ाए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कमल पिता रमेश चंद्र राठौर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पिपलौदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, थाना सुनेरा में पदस्थ उप निरीक्षक सचिन आर्य के द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 29 जून 2020 को पुलिया के पास ग्राम पिपलौदा पर आरोपी कमल के कब्जे से गवाहों के सामने दो टाट के बोरे से कुल 6 पेटी देशी प्लेन शराब जप्त की गयी। आरोपी के कब्जे से अवैध शराब जप्त होने पर उसे गिरफ्तार कर थाना सुनेरा लाया गया और उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया । आरोपी के द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसका जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । शासन की ओर से आवेदन का विरोध लोक अभियोजक शाजापुर श्री एम एल शर्मा द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर किया गया।
फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अनवर पिता अ. मजीद खाँ उम्र 24 वर्ष निवासी दायरा मोहल्ला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने फेसबुक आईडी पर शाहीन बाग CAA NRC के सम्बन्ध में भड़काऊ पोस्ट डाली थी। यह पोस्ट फरियादी दिलीप सिंह ने देखी और उसे पढ़कर दिनांक 4 फरवरी 2020 को उसने थाना कोतवाली शाजापुर पर रिपोर्ट की । आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर दिनांक 2 जुलाई 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के द्वारा की गई उक्त पोस्ट से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। शासन की ओर से तर्क श्री निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किए गए ।