शाजापुर । जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी विजेन्द्र पिता चंदरसिंह राजपुत निवासी लसुडल्यिा रामनाथ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डीपीओ के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 2 मार्च 2020 को नगर पालिका शुजालपुर में इंजीनियर के पद पर राहुल गुप्ता निवासी पचोर पदस्थ थे। उनकी स्विफ्ट डिजायर कार एमपी 09 सी वाय 7032 पर फरियादी सतीश पुष्पद ड्राइवर था। वह राहुल गुप्ता को रोजाना की तरह छोड़कर कार को जटाशंकर महादेव मंदिर के पास खाली मैदान में खड़े कर गाड़ी में लेटा था उसी समय 4 लोग आए और गाड़ी में घुस गए। उन लोगों के मुंह पर कपड़ा बंधा था। उसमें से तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक ने कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और मारपीट कर गाड़ी की चाबी मांगी तो उसने डरकर चाबी दे दी तथा एक व्यक्ति गाड़ी चलाने लगा तीन व्यक्तियों ने उसे पकड़ रखा था फिर चारों व्यक्ति उसे पचोर रोड तरफ लाए और ग्राम उंडाई के रास्ते पर करीब 3 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और दो व्यक्तियों ने उसे नीचे उतारकर नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिया तथा दो व्यक्ति उसकी गाड़ी को लेकर चले गए उसके बाद वही लोग एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट कार जिसके नंबर प्लेट पर mp04 के बाद सिल्वर कलर की टेप चिपकी थी उसे बैठाकर उसके दोनों हाथ रस्सी से बांधकर उसे कुरावर ले गए वहां चार-पांच किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर बैठा दिया व उसके साथ मारपीट की तथा उससे उसके साहब का फोन आने पर तलेन काम से आने का कहना तथा उनको लेने के लिए उसका दोस्त अपनी गाड़ी से लेकर आएगा जिसमें बैठाकर तलेन आ जाना वहां से पचोर चलने की कहना । फिर शाम करीब 6:00 बजे इंजीनियर राहुल गुप्ता का फोन आया तो सतीश ने उन लोगों के बतायें अनुसार वही बातें राहुल से बोली। रात करीब 8 बजे वह 2 लोग राहुल गुप्ता इंजीनियर को लेकर गाड़ी से आए। राहुल गुप्ता से 60 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गई थी इतने पैसे नहीं दे सकता का कहने पर उसके पास हाथ में पहने हुई एक सोने की अंगूठी, गले में सोने की चेन, पर्स में रखे ₹3000 तथा एटीएम कार्ड राहुल गुप्ता ने उन्हें दे दिया था। एटीएम कार्ड से ₹17000 उन्होंने निकाल लिए थे। उक्त घटना की रिपोर्ट की जाने पर थाना शुजालपुर मंडी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर आयु 20 वर्ष निवासी धानी घाटी थाना हाटपिपल्या जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का चिर परिचित होते हुये उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया । जिसकी पीड़िता ने लिखित रिपोर्ट की थी। थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था ।आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया होने से वर्तमान में उक्त प्रकृति के अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।