पुलिस के ऊपर पथराव करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त,,,घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

पुलिस के ऊपर पथराव करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रवि पिता सुरेश उर्फ पप्पू मालवीय, उम्र 32 वर्ष, निवासी गणेश चौपाटी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया है। 


       उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 15.03.2020 को फरियादी आरक्षक अखलेश थाना महिदपुर की ड्यूटी नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन स्थल जमातखाना पर लगी थी। ड्यूटी के दौरान उसे सुग्रीव ने बताया कि गणेश चौपाटी पर जमातखाना में आने-जाने वाली बसों पर लोगो ने पथराव किया है, तब वह आरक्षक मिश्रा को लेकर गणेश चौपाटी पहुॅचा जहॉ लोगो की कॉफी भीड थी वहॉ लोगों को इधर-उधर करने लगा, तो अभियुक्त रवि एवं इनके अन्य साथी अभियुक्तगण लकड़ी, डण्डे, धारिया, फरसे लेकर एक मत होकर आये और उन्हे गालियां देने लगे तथा आरक्षक मिश्रा के साथ मारपीट की तभी वहॉ पर थाने का फोर्स आ गया और उन्होने बीच-बचाव किया तो अभियुक्तगण ने उन्हें भी ईंट, पत्थर से मारपीट की, तथा उनके शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचाई। पुलिस थाना महिदपुर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, तथा अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अभियुक्त रवि को फरार होना बताया था।


 अभियुक्त रवि द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचाकर गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


 


घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 


 न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी कपूर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राम पिता नवीन जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।  


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि पीडिता द्वारा महिला थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, दिनांक 05.11.2015 को रात्रि 01ः30 बजे अभियुक्त राम पिता नवीन पीड़िता के कमरे में आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीडिता द्वारा चिल्लाने पर अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला थाना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा उसे गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किये कि यदि अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध कारित किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती कमलेश श्रीवास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।


जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सूरज उर्फ नाना पिता जगदीश मीणा, निवासी - चिन्तामण नगर, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।  


 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी पर पदस्थ सहा. उपनिरीक्षक सर्कल भ्रमण के दौरान उन्हे मुखबीर से सूचना मिली की फजलपुरा कलाली के बाहर आगर रोड़ पर एक व्यक्ति लाल शर्ट पहने हुए खडा है जिसकी हाईट छोटी है जो अवैध चाकू दाहिने तरफ कमर में घुसाकर खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर बताये हुये स्थान पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति संदिग्ध खडा था, जिसे राहगीर एवं फोर्स की मदद से पकडा गया। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सूरज उर्फ नाना पिता जगदीश निवासी चिन्तामण नगर उज्जैन का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक धारदार चाकू मिला। उससे धारदार चाकू रखने के लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त से पंचानों के समक्ष धारदार चाकू को जप्त किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


 


 थाने पर यह तथ्य सामने आया कि अभिुयक्त द्वारा श्रीमान जिला दण्डाधिकारी के जिला बदर आदेश का उल्लंघन का भी दण्डनीय कृत्य किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14, 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्त जिला बदर होते हुये भी जिलें की सीमा में प्रवेश किया तथा धारदार चाकू लेकर घूम रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।       


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। 


 


       


          


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