रेड सैंड बोआ एवं सुनहरा उल्लू वन्यजीव के तस्करो को भेजा जेल ’’न्यायालय जमानत आवेदन पर सुनवाई करेगा कल’’
न्यायालय माननीय संकर्षण पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. मुकेश, 02 मनोज, 03 वैभव, 04. रेखा, 05. रश्मी, 06 चेतन, 07. सुधा, 08 नीलिमा, 09. करण, 10 राजकुमार अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा (जे.आर.), में जेल भेजा गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एसटीएफ पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ (दो मुहा सांप, चकलोन ) और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्तगण से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है, पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगनआर नंबर एमपी 09 सीजे 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। दो मुंहे सांप और उल्लू की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग तीन से चार करोड़ रुपए है, एवं उक्त वन्य प्राणी दो मुॅह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची 1 और इसी प्रकार सांप रेड सेंड बोआ (चकलोंन) प्रजाति का है वन्यप्राणी सरक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची 4 में शामिल है। वन विभाग द्वारा आज अभियुक्तगण को न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन अधिकारी एवं जिला समन्वयक (वन/वन्यप्राणी) श्री प्रशांत त्रिवेदी द्वारा शासन का पक्ष रखा। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आज जेल वारण्ट बनाकर उन्हें जेल भेजा गया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में आज जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय ने सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2020 को नियत की है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला समन्वयक (वन/वन्यप्राणी) लोक अभियोजन श्री प्रशांत त्रिवेदी द्वारा की गई
रेल्वे स्टेशन से मोटर साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज
न्यायालय श्रीमान अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त हाकम सिंह पिता प्रकाश गुर्जर, उम्र 22 वर्ष, निवासी-ग्राम अटलावदा थाना नागदा जिला उज्जैन में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी जयकिशन निवासी पटेल कॉलोनी उज्जैन ने थाना जीआरपी उज्जैन पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनंाक 01.03.2020 रेल्वे स्टेशन उज्जैन पर अपने परिजनों को छोडने के लिये सुबह स्टेशन मोटर साइकिल से आया था, जिसे मैने प्लेट फार्म न0 01 रेल्वे पांर्किग में खड़ी की थी। जब मै अपने परिजनों को छोडकर वापस अपनी गाडी के पास आया तो मेरी गाडी हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस नही दिखी। काफी तलाश की लेकिन कही नही मिली। मैने अपनी गाडी गुरदीप निवासी कालिदास पटेल नगर उज्जैन से खरीदी थी, उस वक्त मैने किसी कारणवश गाडी को मैने अपने नाम ट्रंासफर नही किया था और उस समय जब मेरी गाडी चोरी हुई तब मेरे पास गाडी के कोई कागजात उपलब्ध नही थे, इसलिये रिपोर्ट दर्ज नही करा पाया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जीआरपी ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान सूचना मिली की चोरी गई मोटर साइकिल थाना नागदा से अभियुक्त हाकम सिंह पिता प्रकाश से जप्त की गई। चोरी गई मोटरसाइकिल के दस्तावेज प्रकरण में शामिल किये गये।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया कि मोटर साइकिल की चोरी की घटनायें बढ़ रही है अभियुक्त को अगर जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री महेश चन्द्रावत, एडीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।