सरेआम जेब से पैसे निकालकर भागने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ जिला गुना में जेब से पैसे निकालकर भागने वाले आरोपी सबूत पुत्र सूरज सिंह पारदी निवासी कालापीपल अगरिया ईटखेड़ी निवासी भोपाल को गिरफ्तार कर दिनांक 10/07/2020 को पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी सबूत पारदी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 09/07/2020 फरियादी मांगीलाल निवासी हैलीपेड मोहल्ला मक्सूदनगढ़ ने मय फूल सिंह कुशवाह के साथ उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट लेख करायी कि आज दोपहर करीब ढाई बजे की बात होगी मैं सुठालिया रोड साहू की चक्की पर धनिया पिसवाने गया था कि धनिया चक्की पर तुलवा रहा था तो एक लड़का आया और मेरे पीछे से मेरी सर्ट की ऊपर वाली जेब में हाथ डालकर मेरे पैसे निकाले वह पैसे अपनी जेब में रखकर भागने को हुआ तो मैने तथा आसपास वहां पर मौजूद लोगो ने उसे दौड़कर पकड़ा तो वह लड़का मुझसे छूटकर भागकर मांगीलाल के घर में घुस गया तो मैने तथा विष्णु मेर तथा और भी लोग थे उसे पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सबूत पुत्र सूरज सिंह पारदी निवासी कालापीपल अगरिया थाना ईटखेड़ी भोपाल का होना बताया। मैने अपनी जेब मे पैसे संभाले तो मेरे 500 रूपये कम निकले फिर मैं उसको पकड़कर थाने लाया हूं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 197/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 23/06/2020 को ग्राम साबरापहाड़ में दो पक्षो के बीच हुये झगड़े में गंभीर रूप से घायल रामभरोसा यादव की 25/06/2020 को भोपाल में उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर से प्रकरण में धारा 302 भादवि इजाफा की जाकर धरनावदा थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपियों को 10/07/2020 को राजस्थान जाने की फिराक में धरनावदा में वाहन का इंतजार कर रहे आरोपी हेमंत पुत्र भगवान सिंह यादव एवं प्रद्युमन पुत्र रामवीर यादव सहित दो नाबालिग किशोरों निवासीगण ग्राम साबरापहाड़ थाना धरनावदा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्ता की गयीं एवं गिरफ्तार किये गये आरोपियों को न्यायालय एवं किशोर न्यायालय बोर्ड गुना के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेश सिंह आर्य एडीपीओ गुना द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियो को जेल तथा नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया।