सत्र न्‍यायालय द्वारा भी चंदन के पेड चोरी के आरोपीत का जमानत आवेदन निरस्‍त,,,,,,,घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

पुलिस रिमाण्ड स्वीकार


शाजापुर। श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी जयप्रकाश पिता मोहनलाल सेन उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नंबर 215 वार्ड क्रमांक 6 दरगाह के सामने टीला मोहल्ला शुजालपुर सिटी का पुलिस रिमाण्ड दिनांक 25/07/2020 तक का स्वीकार किया गया। थाना सलसलाई में आरोपी के विरूद्ध दर्ज षडयंत्रपूर्वक भोले भाले लोगो को कम समय में धन दुगना करने का लालच देकर पेसा जमा कराने के मामले में थाना सलसलाई द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 


स्‍थाई वारंटी को भेजा जेल


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि, न्‍यायालय सी.जे. एम. महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी विष्णु पिता गोवर्धन निवासी सतगांव जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया । आरोपी के विरुद्ध सी.जे.एम. न्‍यायालय शाजापुर में धारा 25 आर्म्स एक्ट के अपराध का प्रकरण लंबित है ।आरोपी के विरुद्ध दिनांक 29.06.2019 को स्‍थाई गिरफतारी वारंट जारी किया गया था। थाना कोतवाली द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया गया।


सत्र न्‍यायालय द्वारा भी चंदन के पेड चोरी के आरोपीत का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर । जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा भी आरोपी फकरूउददीन पिता बाबुखॉ उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बडबेली थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 19/07/2020 की शाम करीब 04 बजे फरियादी जीवनसिंह मीणा अपने खेत पर गया तो देखा की कुए के पास खेत की मेड पर लगा एक चंदन का पेड कोई अज्ञात बदमाश काटकर चुराकर ले गया । उसके उपर की डाली के पत्‍ते कटे पडे थे । फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की। अनुसंधान के दोरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था ।


घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता नारायण लाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी रूपापुरा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


 दिनांक 20/06/20 को पीडिता अपने घर पर थी । दोपहर करीब ढाई बजे आरोपी विक्रम उसके घर के अंदर घूस आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और बोला की अगर ये बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। शाम को उसका पति घर आया तो उसको पीडिता ने घटना बताई। पीडिता ने थाना सुंदरसी पर उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई थी । अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।