*सत्र न्यायालय ने कच्चीे शराब बेचने के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन किया निरस्त*
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में 60 लीटर कच्ची शराब को बेचने वाले आरोपी राकेश कंजर की तरफ से जमानत के लिये द्वितीय आवेदन पेश किया गया सत्र न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया
विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि दिनांक 20/07/2020 को थाना चाचौड़ा ने टोडी रोड़ ब्रिज के पास कच्ची शराब बेेचने की प्रतिक्षा में राकेश पुत्र मुंशी कंजर निवासी भानपुरा मीना के कब्जे से 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त की।
सत्र न्यायालय से बंदूक से फायर करने वाले पूर्व सरपंच की जमानत निरस्त
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने रास्तेे को लेकर मारपीट कर बंदूक से फायर करने वाले आरोपी रामप्रसाद भील के द्वारा जमानत के लिये पेश किए गए आवेदन को खारिज किया
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 27/04/2020 फरियादी गुलाबचंद भील निवासी फतेहपुर अपनी बकरियों को चराने के लिये खेत पर ले जा रहा था जैसे ही वह करण सिंह भील के खेत पर पहुँचा तभी रामप्रसाद भील पूर्व सरपंच फतेहपुर का अपने हाथ में 12 बोर की बंदूक लेकर आया और कहने लगा मेरे घर के सामने मत निकला कर मैंने कहा कि यह तो सरकारी रास्ता हैं मैं तो यही से निकलूंगा इसी बात पर से रामप्रसाद भील मुझे गंदी-गंदी मां बहन की गालियां देने लगा मैंने गाली देने से मना किया तो राप्रसाद अपने हाथ में लिए हुए बंदूक से मेरे ऊपर जाने से मारने की नियत से गोली चलाई मैं झुका तो गोली मेरे दॉंये कंधे पर लगी प्रकरण में शासन की ओर से संचालन हरिओम वर्मा विशेष लोक अभियोजक ने किया मामला थाना मृगवास का है