शराब का परिवहन करना पड़ा महंगा, आरोपीगण की जमानत खारिज कर जेल भेजा
मनासा। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज कर जेल भेजा गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 14.07.2020 को दोपहर 3ः30 बजे रामपुरा की है। थाना रामपुरा में पदस्थ एएसआई अमरसिंह खराड़ि को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की हनुतिया गांव के रतनलाल व श्यामलाल मोटरसाईकल आरजे 20 12एम 0972 से जन्नौद पुलिया के पास दो नीले रंग की प्लास्टिक की केन में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब लेकर खडे़ हैं। जो कही बेचने जाने वाले हैं। सूचना पर से मय फौर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचे जहां उक्त दोनों आरोपीगण पुलिस को देकर भागने लगे जिन्हें हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया व नाम, पता पुछने पर उन्होने अपना नाम रतनलाल व श्यामलाल, निवासीगण- हनुतिया का होना बताया। आरोपीगण के कब्जे से नीले रंग की दो केनों को जप्त किया गया व उक्त केनों की जाॅच करने पर उनमें से एक कैन में 25 लीटर तथा दूसरी कैन मे 30 लीटर कुल 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बल्क मात्रा में पाई गयी, जिस पर से आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 95/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को मनासा न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
*श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ* द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से बल्क मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची शराब को बेचने के लिए परिवहन कर रहे थे। जो कि एक गंभीर अपराध हैं, इसलिए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जायें। *श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा आरोपीगण (1) रतनलाल पिता भोना मेघवाल, उम्र-55 वर्ष, तथा (2) श्यामलाल पिता कारूलाल मेघवाल, उम्र-45, दोनों निवासीगण-ग्राम-हनुतिया, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।
दहेज के लिए बहु की हत्या करने वाले आरोपीगण की संपत्ति होगी कुर्क
मनासा। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा दहेज के लिए बहु की हत्या करने वाले आरोपीगण की संपत्ति कुर्क करने का आदेश किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 23.04.2020 अरनिया चंद्रावत की है। थाना मनासा में मृतिका की घटना दिनांक को ससुराल में मृत्यु होने की सुचना मिली, जिससे मर्ग क्रमांक 21/20 कायम किया गया। घटना की जांच पडताल करने पर पता चला की मृतिका का तीन महिने पहले ही गोना हुआ था तब से मृतिका ससुराल में रह रही थी। इस बीच मृतिका दो तीन बार अपने पिहर भी गई थी जहां उसने उसके परिवारजनों को बताया की उसका पति अर्जुन, सास कंकुबाई, ससुर सद्दाराम उसे दहेज के लिए प्रताडित करते थे तथा ताने देते थे की तेरे घर वालो ने दहेज कम दिया हैं। संर्पूण जांच करने पर आरोपीगण के विरूध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 147/2020 धारा 304बी, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी अर्जुन वर्तमान में न्यायिक निरोध में है तथा आरोपीगण कंकुबाई व सद्दाराम फरार हैं व आस-पास तलाश करने पर आरोपीगण की कोई जानकारी नहीं मिली, थाना मनासा द्वारा आरोपीगण कंकुबाई व सद्दाराम की चल-अचल संपत्ति की कुर्क करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।
*श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत धारा 82, 83 द.प्र.स. का आवेदन स्वीकर कर आरोपीगण की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने हेतु कुर्की वारंट जारी किया गया।
धनिया चोरों कोे न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत जेल भेजा गया
नीमच। श्री सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा धनिया चोरी करने वाले आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत जेल भेजा गया।
एडीपीओ श्रीमती कीर्ति चाफेकर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27.08.2019 की रात्रि ग्राम दारूखेडा की है। फरियादी बबलू धाकड़ ने थाना बघाना में इस बात की रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को उसके गांव के दुसरे मकान में जहां धनिये की 70 बोरियां रखी थी वहां लगभग शाम के 7 बजे ढोर बांधकर तथा धनिया की बोरियां गिनकर अपने घर चला गया था। अगले दिन उसने दुसरे मकान में जाकर देखा की बाडे़ की दिवाल की पास धनिया बिखरा हुआ था। फिर उसके द्वारा धनिया की बोरियां गिनी तो उसमें 11 बोरिया कम निकली, जो किमत लगभग 30800 रूपये का था। कोई अज्ञात व्यक्ति धनिये की बोरियों को चुरा ले गया था। जिस पर फरियादी ने रिपोर्ट थाना बघाना में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 231/2019 धारा 457, 380 भादवि में पंजीबद्ध कराई। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण अनोखिलाल व गणपत को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां पुलिस थाना बघाना द्वारा आरोपीगण का जे0आर0 (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया गया।
*श्री सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) अनोखिलाल पिता रामचंद्र बावरी, उम्र-35 वर्ष तथा (2) गणपत पिता धनराज बावरी, उम्र-40 वर्ष दोनों निवासीगण-धामनिया रोड़, थाना-छोटी सादडी (राजस्थान) की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।