तलवार व फर्सी से मारपीट करने वाले सह अभियुक्तगण की भी जमानत निरस्त
01. न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एस.सी. पाल, तहसील तराना, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मेहरवान पिता दयाराम, उम्र 34 साल, निवासी- ग्राम सामानेरा थाना माकडौन, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
02. न्यायालय माननीय कु. वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. प्रकाश पिता दयाराम 02. दिनेश पिता रमेश 03. मुकेश पिता रमेश समस्त निवासीगण-ग्राम सामानेरा थाना माकडोन जिला उज्जैन में अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन उप-संचालक डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2020 को फरियादिया चन्द्रकलाबाई पति नारायण लाल ने थाना माकडौन पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं मजदूरी व गृह कार्य करती हूॅ, मेरा तथा मेरे देवर कैलाश का उकेड़ा सामलाती में होकर सरकारी जमीन में हैं, आज सुबह मेरे काका ससुर दयाराम ट्रेक्टर से उनकी जमीन हांक रहे थे, मेरे गॉव का रामू जाट आया और हम घरवालों से बोला कि तुम चलो और तुम्हारे उकेडा को हटा लो दयाराम दा खेत हांक रहे हैं तो मेरी सासु लीलाबाई ने दयाराम से कहा कि क्या हो गया तो दयाराम बोला कि तुम तुम्हारे उकेडा को हटा लो में यहां पर खेत बनाउंगा। मेरी सासु ने बोला कि तुम यहां पर खेत बना लोगे तो हम कचरा कहां डालेंगें, इतना कहकर हम लोग घर आ गये।
कुछ देर बाद मेरे काका ससुर के लडके शंकर, मुकेश तथा प्रकाश मेरे घर के सामने आ गये और हम लोगो को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे। गालियां की आवाज सुनकर मेरे पति, सास, लड़का और मैं बाहर आई तो मेरी सास लीलाबाई को मुकेश ने तलवार की मारी तथा मेरे पति को शंकर ने फरसी की मारी व मेरे लड़के गोविंद को प्रकाश ने फरसी की मारी। इतने में मेरे काका ससुर दयाराम व रमेश व उन दोनों के लड़के मेहरबान व दिनेश भी लकडिया लेते हुए आ गये और आते ही मेरी सासु, मेरे पति व मेरे लड़के को लकड़ी की मारी। मारपीट मे मेरी सासु, मेरे पति व मेरे लडके को चोंट लगी। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर मेरा भांनेज जीतेन्द्र, शिवनारायण व मेरी नंनद प्रेमबाई आई तो उनके साथ भी मारपीट की। विवेचना के दौरान आहतगण के मेडीकल दस्तावेजों के आधार पर धारा 326 भादवि का इजाफा प्रकरण में किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा तलवार आदि से हमलाकर गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अपर सत्र न्यायालय में पैरवी श्री डी.के. नागर, ए.जी.पी. एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पैरवी श्री सुनील परमार, एडीपीओ, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
घर में घुसकर छेड़छाड करने वाले अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बडनगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजाराम पिता हरिचंद आयु-46 वर्ष, निवासी-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 14.07.2020 को फरियादिया ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मै घर पर ही सिलाई का काम करती हूॅ, आज शाम 06ः00 बजे में घर पर थी तभी मेरे घर में राजाराम जबरजस्ती मेरे घर में घुस आया व मेरा बुरी नियत से मेरा दाहिना हाथ पकड लिया और मेरे साथ छेड़छाड की, मैं चिल्लाई तो रामाराम ने मुझे थप्पड़ व सिर की मारी और बोला कि किसी को घटना बताई तो जान से खत्म कर दूंगा, तभी चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर मेरी लडकी एवं सामने रोड पर जा रहे लोगों ने देखा तो राजाराम मेरा हाथ छोडकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
न्यायालय में अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर द्वारा की गई।