राजगढ । माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ श्री गोपेश गर्ग ने थाना कालीपीठ के अपराध क्रमांक 256/20 धारा 294,353,332,506,34 भादवि में वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस आरक्षकों से अपशब्द कहने और उनके साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी चंदरसिंह पिता भंवरलाल तंवर निवासी कालीपीठ जिला राजगढ का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.20 को फरियादी आरक्षक अजय जाट ने थाना कालीपीठ में एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट की कि जब वह अपने हमराह आरक्षकों के साथ किला अमरगढ में पुलिस चैकी के सामने ड्यूटी पर था तब वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल स्पेलेण्डर प्लंस पर दो व्यक्ति बैठे थे जिनको रोक कर गाड़ी के कागजात मांगे तो चंदरसिंह पिता भंवरलाल तंवर निवासी कालीपील गालियां देकर बोला कि पुलिस वालो तुम हमेशा गाडियो के कागजात मांगते रहते हो । इसके बाद मोटरसाईकिल. पर पीछे बैठा नारायण पिता धूलजी तंवर निवासी ग्राम कालापीपल ने उसके हाथ में लकड़ी लेकर फरियादी को मारी जो उसके गाल पर लगी तथा चंदर सिंह ने फरियादी अजय जाट के साथ झुमा झटकी कर नीचे गिरा दिया था। इतने में फरियादी का हमराह साथी संदीप दौड़कर आया तो उसे देखकर दोनों व्याक्ति अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर भाग गये तथा जाते जाते बोले कि पुलिस वालो आज के बाद तुम किसी कि गाडी रोककर कागजात मागे तो हम तुम्हें जान से खतम कर देगे।ं
फरियादी कि रिपोर्ट पर थाना कालीपीठ पर अपराध 256/20 धारा 294,353,332,506,34 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया दोराने विवेचना में आरोपीगण चन्दर मिह पिता भंवरलाल तंवर उम 27 वर्ष सर्व निवासी ग्राम कालापीपल थाना चाचैड़ा जिला गुना को दिनांक 21 जुलाई 2020 को गिफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया मान न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2020 तक जेआर स्वीकृत कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी नारायण अभी फरार है।
आरोपी चन्दरसिंह ने न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री राजेश शाक्य ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि आरोपी ने ड्यूटी के दौरान शासकीय सेवकों के कार्य में बाधा पंहुचाई है एवं उनके साथ मारपीट कारित की है। यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ा जायेगा तो समाज में गलत मैसेज प्रसारित होगा। अतः आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जाए। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन कहानी एवं एडीपीओ श्री शाक्य के तर्कों के सहमत होते हुए आरोपी चंदरसिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेश कुमार शाक्य राजगढ ने की है।
मोटरसाईकिल चुराने वाले को जेल
राजगढ । माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ श्री गोपेश गर्ग ने थाना कालीपीठ के इस्तगासा क्रमांक धारा 41(1-4) जाफौ 379 भादवि में मोटरसाईकिल चुराने वाले आरोपी मानसिंह पिता गिरधारी तंवर निवासी हिरणखेड़ का जमानत आवदेन निरस्त कर जेल भेज दिया है।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.20 वाहन चेकिंग के दोरान एक व्यक्ति होण्डा लीबो मोटर सायकल का चालक अपनी मोटरसाईकिल को लेकर आ रहा था। उस मोटरसाईकिल को चेक करने और मोटर सायकल के कागजात मांगने पर आरोपी ने कागजात नहीं होना बता रहा था तथा आना कानी करने लगा जिस पर चोरी का संदेह होने से पुलिस ने उसका नाम पता पूछा था। आरोपी ने अपना नाम कन्हैयालाल पिता बापूलाल तंबर निवासी सेमली भोज थाना चांचोडा का रहने वाला बताया। जिस पर चोरी का संदेह होने से धारा 41(1-़4) जाफो 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मोटरसाईकिल को जप्त कर आरोपी कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया था।
आरोपी कन्हैयालाल ने पूछताछ पर बताया था कि उसने आज इस मोटरसाईकिल को मनोहर थाना राजस्थान से चोरी किया थी। आरोपी ने पूछताछ पर अपने एक साथी मानसिह पिता गिरधारी तंवर निवासी हिरनखेड़ी के साथ मिलकर और भी मोटरसाईकिल चुराने का खुलासा किया। आरोपी कन्हैयालाल बयानों के आधार पर पुलिस द्वारा आगे की तश्दीक प्रारंभ की गई जिस पर से सँवासडा जोड पुलिया से एक पल्सर मोटरसाईकिल जप्त कर कब्जा लिया गया। आरोपी के बताये अनुसार ग्राम हिरनखेडी से मानसिह तंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया था।
आरोपी मानसिंह ने न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेश शाक्य ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा न करने का आग्रह किया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी मानसिंह की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेश कुमार शाक्य राजगढ ने की है।