27 करोड़ 42 लाख रुपये कीमत की जमीन पुन: शासकीय घोषित की गई,,, भूमाफिया ने कब्जाई जमीन पर मैरिज गार्डन बना रखा था

 27 करोड़ 42 लाख रुपये कीमत की जमीन पुन: शासकीय घोषित की गई


भूमाफिया ने कब्जाई जमीन पर मैरिज गार्डन बना रखा था


उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देश पर जिले में भूमाफियाओं, चिटफण्ड चलाने वाले आर्थिक अपराधियों एवं गुंडा तत्वों के विरूद्ध निरन्तर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। आज 13 अगस्त को हरिफाटक क्षेत्र में स्थित बेशकीमती 2.032 हेक्टेयर पट्टा ताकायमी भूमि को पुन: शासकीय रिकार्ड में पट्टा ताकायमी के रूप में दर्ज किया गया। व्यावसायिक दर से जोड़ा जाये तो इस भूमि की कीमत लगभग 27 करोड़ 42 लाख रुपये होती है। हरिफाटक मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि को यदि आवासीय दर से आंकलन किया जाये तो यह 19 करोड़ 14 लाख रुपये कीमत की होती है। यह भूमि वर्ष 1950 के पूर्व औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये आवंटित की गई थी जो 1963-64 तक पट्टा ताकायमी के रूप में दर्ज रही, किन्तु इसके बाद उक्त जमीन पर कतिपय व्यक्तियों ने अपना नाम चढ़वा लिया था।


कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर सर्वे क्रमांक 3667/1 एवं 2 की भूमि की जांच करवाई गई तथा जांच में पाया गया कि उक्त भूमि पट्टा ताकायमी भूमि है तथा यह भूमि वर्ष 1963-64 तक पट्टा ताकायमी भूमि के रूप में अभिलेखों में दर्ज रही, किन्तु कालान्तर में सांठगांठ कर उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 3667/1 नीलोफर पिता रशीद खां तथा 3667/2 अकबर अली पिता हकीमउद्दीन के नाम चढ़वा ली गई। 3667/1 पर मैरिज गार्डन बना हुआ है, जबकि 3667/2 पड़त है। जिस भूमि पर मैरिज गार्डन बना हुआ है वह 0.418 हेक्टेयर है तथा 3667/2 पड़त भूमि है जो 1.614 हेक्टेयर है, की कीमत पांच करोड़ 43 लाख रुपये है। उक्त दोनों जमीनों को आज एसडीएम श्री आरएम त्रिपाठी द्वारा मप्र भू-राजस्व संहिता-1967 की धारा 115 के तहत भू-अभिलेख में सुधार करते हुए पुन: पट्टा ताकायमी भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।


जीएन गोल्ड और जीएन डेयरीज की सम्पत्ति कुर्क


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देश पर एसडीएम श्री आरएम त्रिपाठी, तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी, सुनील पाटिल द्वारा मप्र निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा 4 के तहत विगत दिनों जीएन गोल्ड एवं जीएन डेयरीज कंपनी इंदौर की अचल सम्पत्ति जो कि उज्जैन के विशाला क्षेत्र की डिवाइन वैली के प्रथम तल पर क्रमांक 105, 106 साइज 1365.32 वर्गफीट है, को कुर्क करते हुए सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। इस सम्पत्ति का शीघ्र ही मूल्यांकन कर कुर्क एवं कब्जा प्राप्त सम्पत्ति को नीलाम कर निवेशकों की राशि वसूल की जायेगी।


**पांच लिस्टेड गुंडों को नेस्तनाबूत किया


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन शहर के पांच बड़े लिस्टेड गुंडों का अतिक्रमण एवं अनधिकृत रूप से बनाए गए घरों को नगर निगम द्वारा तोड़कर उनको नेस्तनाबूत करते हुए अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया है। जिन गुंडों पर कार्रवाई की गई है उनमें बिल्ला विराट नगर ,ओम जाटवा वीर नगर, मोती भाटी वीर सावरकर चौक ,अनु राय अंबर कॉलोनी और भुरू भिश्ती बेगम बाग शामिल है ।कलेक्टर के निर्देश पर गुंडों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी  23200 रु का स्पॉट फाइन किया गया


 


उज्जैन 13 अगस्त। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आमजन को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए है । निरन्तर प्रचार प्रसार के बाद भी कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं एवं मास्क नहीं पहन रहे है ।आज 13 अगस्त को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले एवं मास्क नहीं पहनने वाले 210 व्यक्तियों पर विभिन्न कोरोना स्क्वाड द्वारा ₹ 23200 का स्पॉट फाइन लगाया गया . उक्त जानकारी एडीएम श्रीमती बिदिशा मुखर्जी द्वारा दी गई ।


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