आबकारी एक्ट में कोर्ट ने सुनाई सज

  ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी सर्जन पिता मदनलाल निवासी श्लावटी को थाना करनवास के अपराध क्रमांक 102/2020 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।


           मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना करनवास के प्रधान आरक्षक 753 गोविंद को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी सर्जन के कब्जे 5 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ््तार करने के उपरांत अपराध की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा श्रीमति नीरज भार्गव द्वारा की गई है।


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