अवैध पैसे की मांग करने वाली आरोपिया की जमानत निरस्त’’

 जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरयादिया संगीता जैन अपने पति सुनील जैन एवं पडोसी के साथ थाना नेमावर आकर मैाखिक रिपोर्ट की। कि मैं नेमावर में रहती हूॅ तथा जनरल स्टोर चलाती हूॅ। दिनांक 19.08.2020 को मैं व मेरे पति मेरी दुकान बन्द करके मेरे घर के सामने बैठे थे। तभी करीबन रात के 10ः00 बजे संगीता पति पप्पू उर्फ नीलेश तिवारी निवासी नेमावर मेरे घर के सामने आई और मुझे गन्दी-गन्दी गालियां देने लगी जो मुझे सुनने में बुरी लग रही थी। मैंने तथा मेरे पति ने कहा कि तू मुझे गालियां क्यों दे रही है तो वह बोली कि मुझे शराब पीने के लिये 500/- दो तो मैनें कहा कि मैं तुझे पैसे क्यों दूगीं तो इसी बात पर से वह मुझे मारने के लिये दौडी बीच-बचाव मेरे पति व पडोसी ने किया व घटना देखी है तो संगीता वहाॅ से जाने लगी और जाते-जाते मुझे बोली कि मेरा पति जब-तक जेल में है तुम लोगों को मुझे पैसे देने पडेगे अगर तुमने मुझे पैसे नही दिये तो तुझे किसी दिन जान से खत्म कर दूंगी फिर मैं मेरे पति व पडोसी को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आई हूॅ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नेमावर में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियां संगीता पति पप्पू उर्फ नीलेश तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी नेमावर जिला देवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


 


 आरोपिया द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपिया को जेल भेजा गया।