अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की सेंशन न्यायालय ने भी की जमानत निरस्त

  • उज्जैन


 न्यायालय श्रीमान राजेन्द्र देवडा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. अनवर खांन पिता हुसैन खान निवासी खाचरौद 02. मंगल सिंह पिता औंकार सिंह निवासी रतलाम के जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


        अभियोजन उप-संचालक डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 28.06.2020 को सुबह 09ः00 बजे के लगभग खनिज निरीक्षक जयदीप नामदेव द्वारा हरिओम धर्मकाटा संेट पॉल स्कूल के पास से अभियुक्तगण से 02 अलग-अलग वाहनों में अवैध रूप से रेत परिवहन करने पर जप्त किये गये थे। खनिज निरीक्षक के द्वारा इस सबंध में थाना चिमनगंजमंडी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर थाना चिमनगंजमंडी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379.414 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।  


       अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा प्राकृतिक संपदा रेत का अवैध रूप से खनन कर अपने हित के लिये प्रकृति तथा समाज को अपूर्ण क्षति कारित कर गंभीर अपराध कारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल माथुर, अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की ।


*शासकीय जमीन बेचने वाली अभियुक्ता की जमानत निरस्त* 


 न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गोविंद कुवरबाई पति अर्जुनसिंह उम्र 62 निवासी नैनावद का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पुलिस थाना मक्सी पर दिनांक 20.02.2020 आवेदक राजेन्द्र जोशी प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत तराना जिला उज्जैन के द्वारा कार्यालय का पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने हेतु पेश किया। पत्र में लेख था कि आवेदक अमरसिंह पिता नारायणसिंह ने दिनांक 01.11.2019 को कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में शासकीय सर्वे भूमि जो शासकीय गॉवठान मद में दर्ज है कि बिक्री द्वारा अफरा-तफरी के संबंध में लेख किया गया था। पत्र की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी वरूण कुमार को जांच हेतु दिया गया था। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर जांच प्रतिवेदन मय नक्शा मौका पंचनामा दिया कि गोविंद कुवरबाई देवडा पति अर्जुनसिंह ने ग्राम पंचायत नैनावद के तत्कालीन सरपंच राधेश्याम देवडा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव नासिर खां के माध्यम से उक्त शासकीय भूमि की रजिस्ट्री कर कृष्णपाल सिंह पिता अर्जुन सिंह के नाम पर नामांतरण करना बताया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कर गोविंद कुवर बाई देवड़ा पति अर्जुनसिंह, तत्कालीन सरपंच राधेश्याम देवड़ा व ग्राम पंचायत सचिव नासिर खां के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तराना को आदेश दिया गया। पुलिस थाना मक्सी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। 


अभियुक्ता गोविंद कुंवरबाई द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया कि अभियुक्ता द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन किया गया।     


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुश्री पिंकी शेरवाल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई।            


चंदन का पेड़ काटने से मना करने पर प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेश पिता दयाराम, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम नांदेड तहसील तराना जिला उज्जैन का अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनंाक 23.07.2020 को फरियादी शिवलाल ने थाना माकडौन पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं ग्राम लिम्बारीत में रहता हूॅ व खेती का काम करता हूॅ। दिनांक 20-21.07.20 की रात्रि में रोज की तरह मैं अपने खेत कुए पर बने मकान में सो रहा था। मेरे खेत कुए पर चंदन के पेड़ भी खडे़ है। रात्रि करीब 12ः00 बजे के आसपास मुझे पेड़ काटने की आवाज आई तो मैनें उठकर खिडकी से टॉर्च की लाईट डालकर देखा तो 03-04 अज्ञात व्यक्ति चंदन के पेड़ के पास खडे दिखाई दिये थे। मैं चिल्लाया तो उक्त अज्ञात व्यक्तियों ने आकर मेेरे घर के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया व अंदर घुस आये तथा मुझे गाली-गुप्ता देते हुए लकड़ी डण्डोे से मारपीट करने लगे, जिससे मुझे सिर पर चोंट आई। उन लोगों ने मेरे हाथ-पांव बाध दिये थे और बोले चुपचाप पडे़ रहना नहीं तो जान से मार देंगे। सुबह मेरा लड़का करीब 07 बजे आया तो उसे पूरी घटना बताई। थाना माकडौन द्वारा फरियादी के रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।


 अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर ए.जी.पी. तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।