- उज्जैन
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सेवराम पिता बगदीराम, उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम राठौडखेडी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 27.07.2020 को समय 01ः30 बजे के लगभग पुलिस थाना भाटपचलाना को अन्नपूर्णा ढाबा के सामने उन्हेल रोड पर मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति मोटर साइकल पर अवैध रूप से शराब लेकर जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅची जहॉ एक व्यक्ति मोटर साइकल पर टाट के झोले टांगकर आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका उसकी तलाशी लेते दोनो तरफ टाट की झोले में तीन-तीन खाकी की पेटिया जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर 180 एम.एल. देशी प्लेन शराब के कुल 300 क्वाटर 54 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब अवैध रूप से ले जाते हुये पाया गया, उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सेवाराम पिता बगदीराम निवासी राठोडखेडी का होना बताया। अभियुक्त से विधिवत शराब को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना भाटपचलाना पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त सेवाराम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया, कि अभियुक्त अद्यतन अपराधी है उसके विरूद्ध पूर्व में भी आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का दूसरा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
मोटर साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान सज्जन सिंह सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. कान्हा सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह उम्र-28 वर्ष 02. संजय सिंह पिता मेहरवान सिंह उम्र-28 निवासीगण मिडंवा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 06.08.2020 को फरियादी अशोक पिता रामसिंह ने थाना बडनगर पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं दिनांक 19.07.2020 को अपने निजी काम से बडनगर मेरे जीजा की मोटर साइकल से गये थे और मैंने मोटर साइकल बस स्टेण्ड पर गुर्जर टी-स्टॉल के सामने खडी कर दी थी और चाय पीने चला गया था, वापस आकर देखा तो मेरी मोटर साइकल वहॉ नही दिखी जहॉ मैंने खडी की थी, कोई अज्ञात बदमाश मेरी मोटर साइकल को चुरा कर ले गया है। मेरे द्वारा कई बार मोटर साइकल की तलाश की गई लेकिन कोई पता नही चला। पुलिस थाना बड़नगर द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण से प्रकरण में चोरी की गई मोटर साइकिल जप्त की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण कान्हा एवं संजय द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया वाहन चोरी की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ रही है अगर इनको जमानत का लाभ दिया जाता है तो यह पुनः अपराध कारित करेगे। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान पप्पू चौधरी, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
गांजा तस्कर की जमानत निरस्त
न्यायालय माननीय श्रीमान राजेन्द्र देवडा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ राजेश पिता मांगीलाल बलाई, आयु 34 वर्ष, निवासी गवर्मेंट कॉलोनी, थाना बिरलाग्राम, तहसील नागदा, जिला उज्जैन ने अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-सचांलक (अभियोजन)/पैरवीकर्ता डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2020 को थाना बिरलाग्राम पर पदस्थ सउनि हिरेन्द्र प्रताप सिंह को जरिये विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गवर्मेन्ट कॉलोनी बिरलाग्राम नागदा का रहने वाला राजू उर्फ राजेश बलाई एक प्लास्टिक के झोले में अवैध मादक पदार्थ गांजा अपने घर से लेकर खाचरौद तरफ जाने वाला है, जो रतलाम फाटक से पैदल निकलेगा तथा बायपास से साधन पकडेगा, अभियुक्त का बदन इकहरा, रंग सांवला, कद 5 फीट 4 इंच, हल्के गुलाबी रंग की कमीज व जींस का पेंट पहने हुये है। मुखबिर की सूचना पर थाने से मयफोर्स तथा पंचानों को तलब कर रतलाम फाटक के पास पहुंचकर नाकाबंदी करने के कुछ देर बाद एक व्यक्ति दाहिने हाथ में एक प्लास्टिक का झोला लेकर आया जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा, पूछताछ करने पर अपना नाम राजू उर्फ राजेश पिता मांगीलाल, निवासी-बिरलाग्राम नागदा का होना बताया, जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया। विधिवत अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ में झोले के अंदर हल्के नारंगी रंग के गमछे में गठान लगी पोटली के अंदर हरे रंग का पत्तीनुमा पदार्थ गांजा पाये जाने पर विधिवत तौल कर देखा गया तो उसका वजन 01 किलो 600 ग्राम होना पाया उसमें से विधिवत 02 सेंपल निकालकर कार्यवाही कर मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क किया कि आवेदक/ अभियुक्त लगभग 03 माह से न्यायिक निरोध में निरूद्ध है। वह निर्दोष है तथा उसके कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ गांजा का परिवहन व कब्जे में रखकर गंभीर अपराध कारित किया है इसके अपराध से भारत देश के कई नौजवान नशे की लत में पडकर अपना जीवन नष्ट कर देते। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से डॉ साकेत व्यास, उप-संचालक अभियोजन, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की।
अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. अनवर खांन पिता हुसैन खान निवासी खाचरौद 02. मंगल सिंह पिता औंकार सिंह निवासी रतलाम के जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 28.06.2020 को सुबह 09 बजे के लगभग खनिज निरीक्षक जयदीप नामदेव द्वारा हरिओम धर्मकाटा संेट पॉल स्कूल के पास से अभियुक्तगण से 02 अलग-अलग वाहनों में अवैध रूप से रेत परिवहन करने पर जप्त किये गये थे। खनिज निरीक्षक के द्वारा इस सबंध में थाना चिमनगंजमंडी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर थाना चिमनगंजमंडी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379.414 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा प्राकृतिक संपदा रेत का अवैध रूप से खनन कर अपने हित के लिये प्रकृति तथा समाज को अपूर्ण क्षति कारित कर गंभीर अपराध कारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।