ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी जगदीश पिता चुन्नीलाल निवासी देवलखेड़ा को थाना करनवास के अपराध क्रमांक 101/2020 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना करनवास के सहायक उप निरीक्षक एनडी मिश्रा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी जगदीश के कब्जे 6 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ््तार करने के उपरांत अपराध की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा श्रीमति नीरज भार्गव द्वारा की गई है।
सट्टा लिखने वाले आरोपी को सजा
सारंगपुर। माननीय न्यायालय जेएमएफसी सारंगपुर ने थाना तलेन के अपराध क्रमांक 221/2020 में सट्टा अधिनियम के आरोपी गोविंद निवासी ग्राम असारेटा जिला राजगढ को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2020 को थाना तलेन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम असारेटा में बजरंग बली मंदिर की सीढी पर बैठकर एक व्यक्ति कागज पर रूपये पैसे का सट्टा अंक लिखकर हार जीत का सट्टा लिख रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पंहुच कर देखा तो बताये अनुसार एक व्यक्ति कागज पर सट्टा के अंक लिख रहा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गोविंदसिंह पिता जुझारसिंह निवासी ग्राम असारेटा का होना बताया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम चैहान सारंगपुर द्वारा की गई है।