- इंदौर
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती अनुप्रिया पाराशर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र.768/2020 धारा 356, 379 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण रिषभ पिता मनोज यादव उम्र 24 साल निवासी 11/12 गांधीनगर इंदौर तथा रितेश पिता श्याम वर्मा उम्र 22 साल निवासी 764/2 बापूनगर सर्वहारा नगर के पास इंदौर को पेश किया गया। पुलिस रिमांड इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा चुराये हुए फोन को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अभिषेक जैन द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए दोनों आरोपियों का 21.08.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने पर आकर रिपोर्ट की कि मैं खुलासा फर्स्ट अखबार कंपनी में मैनेजमेंट का काम करता हूं। दिनांक 09.08.2020 को रात्रि 09:30 बजे मैं अपने मोबाईल आईफोन एक्स से बाम्बे अस्पताल के सर्विस रोड पर किसी से बात कर रहा था फोन डिस्कनेक्ट होकर मेरे हाथ में था मेरा ध्यान कही ओर था कि दो लडके पल्सर 220 मोटरसायकिल से आये और मेरे हाथ से मेरा मोबाईल चोरी कर भाग गए, मेरी गाडी दूर होने से मैं उनका पीछा नही कर सका। मेरा फोन एक माह पुराना होकर कीमत करीब 80,000 रूपये का है। उक्त सूचना पर जांच पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान सीसीटीवी कैमरों की मदद से बाईक नंबर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायालय में पेश किया गया।