बहू को एसिड पिलाने वाली सास की जमानत निरस्त,,,,,,,,मामूली बात पर हत्या करने में शामिल अभियुक्त की जमानत निरस्त,,,,,,,,,,दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता की जमानत निरस्त

  • उज्जैन


मामूली बात पर हत्या करने में शामिल अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेश पिता अंतरसिंह बागरी, निवासी-पाट्याखेडी, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अभियोेजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी ईश्वर ने थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.05.2020 ईश्वर का भतीजा करण उसके घर से थोडी पर गॉव के दो-तीन लोग के साथ पीपल के नीचे बैठे हुऐ थे तभी वहां गॉव का चौकीदार लखन आया और उनको भगाने लगा। इतने में करण ने हस दिया। हसने की बात को लेकर सुरेश ने करण को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा। करण ने गाली देने से मना किया तो करण को लकड़ी से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के कंधे पर चोट लगी। तभी वहां पर ईश्वर की भतीजे मनोज व दिनेश और भतीजी सीमा बीच-बचाव करने आये। उन्हें भी सुरेश ने थप्पड़-मुक्कों से मारपीट थी, तभी वहां पर अभियुक्त सुरेश के भाई लालसिंह, गोवर्धन व राधेश्याम आ गये, आते ही लालसिंह ने ईश्वर की भतीजी सीमा को लकड़ी से मारा तथा गोवर्धन व राधेश्याम ने उसके भतीजे को लकड़ी से सिर पर मारा और जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी देते वहां से चले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। ईलाज के दौरान सीमा की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्त सुरेश द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा हत्या का गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।


बहू को एसिड पिलाने वाली सास की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता श्यामूबाई पति कमलसिंह, निवासी-लिम्बास, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


       उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2020 को फरियादी मायाकुवंर ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई 


कि मेरी ससुराल लिम्बास व मेरा पीयर घूमाखेड़ी में है। मेरी शादी एक-डेढ़ साल पहले लिम्बास के अजयसिंह के साथ समाज के रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुर कमलसिंह, सास श्यामूबाई व देवर तूफानसिंह मुझे कम दहेज लाने की बात परेशान करने लगे। मेरे सास व ससुर मुझे रखना नहीं चाहते थे। आज सुबह मेरे ससुर कमलसिंह ने बोला कि बिजली का बिल 18,000/- रूपये आया है। तुम तुम्हारा मंगलसूत्र दो उसे बेचकर बिलजी का बिल भरूगां। इस बात को मैनें अपने भाई को फोन लगाकर बताया तो भाई ने मेरे ससुर से कहा मेरी बहन का मंगलसूत्र मत लेना मैं 5,000/- रूपये दे दूंगा। तब मेरे पति व ससुर ग्राम घूमाखेड़ी जाकर 5,000/- रूपये लेकर वापस आ गये। मेरे ससुर ने आकर कहा कि तेरे भाई ने तो सिर्फ 5,000/- रूपये दिये हैं। बिल नहीं भर पायेगा। बोले बिल तेरे कारण ही इतना आया है तू दिनभर टी.व्ही. देखती है। तभी मेरे ससुर कमलसिहं, सासु श्यामूबाई और देवर तूफानसिंह ने मुझे पकड़ा तभी सास ने मुझे जान से मारने की नियत से बाथरूम साफ करने का एसिड मुझ जबरजस्ती पिला दिया। मेरी तबीयत खराब होने लगी तो ससुर बोला यह मर जायेगी इसको इसके पीयर छोड़ देते है। मेरे ससुर व देवर मोटरसायकिल से मुझे मेरे पीयर में घर के बाहर छोड़कर चले गये। तब मैने सारी बात अपने भाई तथा पीयर के लोगों को बताई। तब मेरा भाई मुझे नागदा जनसेवा हॉस्पिटल लेकर आया और इलाज कराया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्ता श्यामूबाई द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि फरियादियां को जान से मारने की नियत से एसिड पिलाकर गंभीर अपराध किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता की जमानत निरस्त


 न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा ऐसे अभियुक्त की जमानत निरस्त की जिसने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म का अपराध किया था।


 उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनंाक 14.06.2020 को फरियादिया ने अपनी मॉ व मामा के साथ थाना मक्सी पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पिताजी शराब पीने के आदि है। दिनांक 14.06.2020 को मेरी मॉ ने दो बकरे बेचे थे। जिसके पैसे मेरी मॉ के पास थे। रात को करीबन 10ः00 बजे मेरे पापा घर आये और मेरी मॉ से शराब के लिए पैसे मांगने लगे तो मेरी मॉ ने पैसे देने से मना किया तो मेरे पापा ने मॉ, भाई व मेरे साथ लात-घूंसों से मारपीट की, फिर मेरे पापा ने मेरा गला पकड़कर मुझे अंदर कमरे में ले गये और मेरे साथ दुष्कर्म किया। मेरी मॉ ने उनसे कहां कि ये तुमने क्या किया तो मेरी मॉ को लात-घूंसो से मारपीट की और कहा कि किसी से कहा तो मॉ-बेटी दोनों का जान से खत्म कर दूंगा। थाना मक्सी द्वारा फरियादियां की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।


 अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज को दूषित करने वाला है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से श्री सुनील परमार, तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


 


 


             


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