- देवास
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया ने थाना खातेगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई की मैं ग्राम तिवड़िया में रहती हूॅ तथा घर का काम करती हूॅ। मेरे घर के सामने रहने वाला मेरे दूर का काका ससूर मोहनसिंह पिता हरिप्रसाद पंवार करीब 1 महिने से मेरा पीछा कर रहा है। यहां बात मैनें मेरे पति को बतायी जिन्होने आरोपी को करीब 4-5 बार समझाया भी है। मेरा बाड़ा घर के पास में है। दिनांक 12.08.2020 को दिन के करीब 11 बजे मैं मेरे बाडे में अकेली थी उसी समय आरोपी मोेहनसिंह मेरे पास आया ओर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपनी ओर खिचने लगा जब मैं चिल्लाने लगी तो बोला की अगर तू चिल्लाई तो तूझे जान से खत्म कर दूगां। यहां बात मैनें मेरे पति ओर सांस को बताया जिनके साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आयी हूॅ। थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 357/2020 धारा 354,354(घ),506 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी मोहनसिंह पिता हरिप्रसाद पंवार निवासी ग्राम तिवाडिया खातेगांव जिला देवास को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी को जेल भिजवाया गया।