शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1.फक्कु उर्फ फखरूददीन पिता नसरूददीन खॉ 2.कल्लु उर्फ जाकीर पिता नुरूददीन
3.आशिक खॉ पिता उस्मान खॉ
4.पप्पु उर्फ आजाद खॉ पिता नसरूददीन खॉ
निवासीगण नरोला का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ.
तथा आरोपी हाफीज पिता इब्राहिम खॉ निवासी नरोला का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 जा.फौ. अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था । तभी आरोपीगण फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्ते में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर अश्लील गाली दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय बचाने आये तो आरोपीगण और उनके अन्य साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 20/08/2020 को न्यायालय द्वारा चार आरोपीयों का जमानत आवेदन पत्र तथा एक आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी अजय पिता भोला बागरी उम्र 19 वर्ष निवासी बरखेडी थाना जहांगीराबाद भोपाल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/08/2020 को फरियादीया ने थाना शुजालपुर मंडी पर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि, आज दिन के करीब 04 बजे उसकी नाबालिग लडकी घर से बिना बताये कही चली गई। जिसकी तलाश आसपास की। उसका कोई पता नही चला। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 02/08/202 को आरोपी के कब्जे से पीडिता को थाना शुजालपुर मंडी पर दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है ।
आज दिनांक 20/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गय
दुर्ष्कम के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर। सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी महेश पिता जगदीश मालवीय, निवासी ग्राम नया चौमा मोहन बडोदिया को जेएमएफसी न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार शाजापुर द्वारा बुधवार को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। आरोपी को पुलिस थाना मोहन बडोदिया द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।