राजगढ/खिलचीपुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर जिला राजगढ ने थाना खिलचीपुर के अपराध क्रमांक 332/2020 धारा 379 भादवि व 26 (1)(क)भारतीय वन अधिनियम में अवैध रूप से चंदन की तश्करी करने वाले आरोपी कमल पिता गंगाधर वर्मा नि. भूमका थाना लीमा चैहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि पुलिस को भ्रमण के दौरान सूचना मिली की एक व्यक्ति छापीहेड़ा रोड तरफ एक मोटरसाईकिल से चंदन की कटी हुई अवैध लकड़ी रखकर ले जा रहा है। सूचना की तश्दीक हेतु पुलिस बल वहां पंहुचा तो थोड़ी देर बाद मुखबिर द्वारा बताए अनुसार एक व्यक्ति बिना नम्बर की मोटरसाईकिल से आता दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस बल ने मोटरसाईकिल का कार से पीछा किया और अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा था, जिसका नाम पता पूछा तेा कमल पिता गंगाधर वर्मा 30 साल नि. भूमका थाना लीमा चैहान का होना बताया था । इसके बाद मोटरसाईकिल मे लगे बैग को जांच किया गया जिसमें एक प्लास्टिक के थैले में कुल्हाडी, कुराली,लकड़ी में सेट करने की गिरमिट लकड़ी काटने की आरी मिली तथा उसके कब्जे में पीछे रस्सी से बंधी रखी बोरी को चेक किया तो उसमे लकडी के टुकडे रखे थे जिसे को सूंघने पर चंदन की लकडी होना पाया था। इस लकड़ी को पुलिस द्वारा तोल कराया गया तो बोरी मे 03 गटटे चंदन की लकडी वजनी 36 किलो ग्राम होना पाया था। मोटरसाईकिल को भी जप्त कर लिया गया था। इस प्रकार कुल मशरूका 76000 रूपये जप्त किया गया था। आरोपी का यह कृत्य धारा 379 भादवि व 26 (1)(क)भारतीय वन अधिनियम का पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
उक्त प्रकरण आरोपी कमल ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी।
राज्य की ओर से एडीपीओ श्री मथुरालाल ग्वाल ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त प्रहलाद का जमानत आवेदन पत्र खारिज कर जेल भेज दिया है।