छेड़छाड़ करने एवं पत्थर से मारने वाला अभियुक्त जेल मेें ही रहेगा

   राजगढ। जिला न्यायालय में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट डाॅ. अंजली पारे ने थाना कालीपीठ के अपराध क्रमांक 280/2020 में आरोपी रतन सिंह (परिपर्तित नाम) निवासी रूपाहेड़ा जिला राजगढ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


ममला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना कालीपीठ में रिपोर्ट लिखवायी कि दिनांक 18.08.2020 को जब वह सुबह 8 बजे अपनी भैंसों को लेकर चारा काटने गई थी, तब आरोपी रतन सिंह (परिपर्तित नाम) निवासी रूपाहेड़ा ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा फरियादी चिल्लाई तो उसके मामा आ गये। फरियादी ने रिपोर्ट करने का बोला तो अभियुक्त ने पत्थर से मारा था और जिसके बाद आरोपी भाग गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध अंतर्गत धारा 354, 294, 323, 506 भादवि 7/8 पाॅक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त दिनांक 24 अगस्त 2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में है।  इस प्रकरण में अभियुक्त रतन सिंह (परिपर्तित नाम) ने न्यायालय को अपना अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी , जिस पर विशेष लोक अभियोजक श्री आलोक श्रीवास्तव ने तर्क किये कि प्रकरण में यदि आरोपीगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षियो पर दबाव बनाकर अभियेाजन की साक्ष्य को प्रभावित करेगा और समाज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे।     


 माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. अंजली पारे ने प्रकरण की स्थिति और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त रतन सिंह (परिवर्तित नाम) की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


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