तलवार से मारकर गंभीर उपहति कारित करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त ।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुदेश पिता महेश विलवान उम्र 24 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 14/06/2020 को रात्री 08 बजे फरियादी अक्षय, वाल्मिकीपुरा शुजालपुर गया था। वहा उसे आरोपी सुदेश मिला । आरोपी ने उधार दिये 500 रूपये फरियादी से मांगे तो फरियादी ने कहा पैसे अभी नहीं है। सुदेश ने उसे गालिंया दी ओर बोला की पैसे वापस नहीं करने की बनती तो उधार क्यों लेता है। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया जिससे फरियादी को पीठ पर चोंट लगी। इतने में आरोपी के पिता महेश, भाई सोनू और छोटू आ गये। महेश व सोनू के हाथ में तलवार थी। आरोपी सुदेश ने छोटू से तलवार ली और छोटू और सोनू ने फरियादी को पकड लिया और सुदेश व महेश ने तलवार मारी जिससे फरियादी के सिर में चोंट आई और खून निकलने लगा। फरियादी के चिल्लाने पर कालू चन्देल ने उसका बीच-बचाव किया। पुलिस द्वारा फरियादी के बताये अनुसार सिविल अस्पताल शुजालपुर मण्डी में देहाती नालशी लेखबद्ध की। देहाती नालशी के आधार पर थाना शुजालपुर मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया। दिनांक 09/07/2020 को आरोपी सुदेश को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया जंहा से उसे जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। तब से आरोपी जेल में है। आज दिनांक 13/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।
दहेज लोभियो को भेजा जेल
शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1.इरशाद पिता सत्तार बैग उम्र 29 वर्ष
2. इमरान पिता सत्तार बैग उम्र 28 वर्ष
3.इकरार पिता सत्तार बैग उम्र 32 वर्ष
4. सलमा बी पति सत्तार बैग उम्र 33 वर्ष
5.हसीना बी पति इकरार बैग उम्र 32 वर्ष
निवासीगण बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30/07/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था । जांच मे मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्कान, चाचा यासीन खॉन ने कथन मे बताया कि, आरोपीगण दहेज में कुछ नही लाने एवं प्लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट करते थे। मृतिका को दो लडकी होने से लडका नही होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे । उससे बार-बार दहेज मे पैसो की मांग करते थे। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद अपराध कायम किया गया। आरोपीगण को गिरफतारकर आज दिनांक 13/08/2020 को सक्षम न्यायालय मे पेश किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालुपर भेजा गया।
दुष्कर्मीयो का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1.शांतीलाल पिता बाबूलाल गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी बंजारी
2. इंदरसिंह पिता मोतीलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी देवली
3. अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया सभी थाना अवंतिपुर बडोदिया का दिनांक 14/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे की करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी । तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आई जिसमे लाडसिंह, शांतिलाल, इन्दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्दर सिंह ने मुंह दबाया और उसे उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया । गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्ते में इन लोगों ने धमकी दी की अगर तू चिल्ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्ताक्षर कराये, फिर शाम को आष्टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अवंतीपुर बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 13/08/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपीगण का दिनांक 14/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।