दुष्कर्म के आरोपी की न्यायालय ने की जमानत खारिज

भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीष जिला भिण्ड के न्यायालय में बलात्कार करने वाले आरोपी पोतीराम उर्फ राहुल सिंह ने जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया,  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया दिनांक 16/05/2020 को शाम 5 बजे मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही थी तब अवधेष शर्मा, पोतीराम अहिरवार, जो अवधेष शर्मा का ड्रायवर है, जित्ते उर्फ जितेन्द्र धोबी एवं राजीव नरवरिया चार पहिया वाहन, जो कि अवधेष शर्मा का था, से आये और चारो लोग राजीव नरवरिया, अवधेष शर्मा, पोतीराम अहिरवार, जित्ते धोबी फरियादिया को मुंह-हाथ बांधकर चार पहिया वाहन में डालकर ग्वालियर अवधेष शर्मा के प्लाॅट पर ले गये। गाड़ी पोतीराम अहिरवार चला रहा था। फरियादिया को कमरे में बंद कर दिया और कोल्डड्रिक पिला दी, जिससे उसे चक्कर आने लगे। चारों ने उसके साथ बलात्कार किया और वहां से भाग गये। फरियादिया के पिता ग्वालियर आ गये थे जिसके साथ वह भिण्ड आ गयीं थीं। फरियादिया की रिपोर्ट पर से देहात थाना द्वारा अपराध क्रमांक 687/2020 धारा 376-डी, 366 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 


 


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