- इंदौर
जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमान भारत सिंह भवर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना महू के अपराध क्रमांक 312/2020 , आरोपीगण आरिफ , मुरसलीम, शबीख, जावेद धारा 420 भादवि धारा 43,66 आई टी एक्ट में आरोपीगण को पेश किया गया एवं आरोपीयों को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री बसंती गिरवाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये। माननीय न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 05/09/2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20/08/2020 को आवेदक मनीष पारासर द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व एक आवेदन पत्र लिखित रूप में पेश किया तथा बताया गया कि, मैं मनीष पाराशर फाइनेंशियल सॉफटवेयर एंड सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी मे मैनेजर के पद पर कार्यरत हॅूा हमारी कम्पनी एटीएम की संचालन व रखरखाव का कार्य करती हैं। जिसमें एसबाई व अन्य कई बैंक शामिल हैं विगत कुछ दिनों से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा महू शहर स्थित एसबीआई के एटीएम गोकुलगंज एटीएम क्रमांक EYBJ030023016 मशीन में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घटना की जा रही हैं वे बदमाश एटीएम में जाकर अन्य बैंकों का कार्ड डालकर रूपये निकालते थे जैसे ही रूपये निकलने वाले होते थे उनमें से एक व्यक्ति एटीएम लाम्बी के पीछे स्थित रूम में जाकर ठीक उसी वक्त एटीएम का पावर फैल कर देते थे जिससे एटीएम बंद हो जाता था और उसे रूपये भी मिल जाते थे जिससे एटीएम में POWER INTERRUPTIOM ERROR जनरेट हो जाता था, जिससे उससे कार्ड से संबंधित बैंक को बाद में शिकायत करके की हमें रूपयें नही मिले उस बैंक से रूपयें वापस खाते में ट्रांसफर करवालिये जाते थे। जो कि एक बैंक दूसरें के बैंक के साथ लेन देन करते हैं। इस तरह धोखाधडी एवं छेडछाड कर बैंकों एवं हमारी कम्पनी (फाइनेंशियल साफटवेयर एंड सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड) को हानि पहुंचा रहे हैं। उक्त बदमाशों ने ऐसा अनेक बार अलग अलग एटीएम में किया है लाखों रूपयें की धोखाधडी की हैं।पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया ।