घर में घुसकर मासूम बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त पंकज पिता रणछोड निवासी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2020 को पीड़िता ने थाना इंगोरिया पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पिताजी व माताजी खेती का काम करते है, कल मेरी माताजी उज्जैन अस्पताल गई थी, मैं अपने घर पर मेरे बडे भाई एवं छोटे भाई के साथ थी, मेरे भाई जब घर से बाहर गये तभी सुबह 10ः30 बजे मै घर के अन्दर अकेली थी, और बर्तन मांज रही थी, तभी पंकज मेरे घर के अन्दर घुस आया और मेरा हाथ बुरी नियत से पकड़ा तो मैं चिल्लाई और हाथ छुड़ाकर घर के बाहर भाग कर आई, तो पंकज मेेरे घर के अन्दर से निकलकर भाग गया। बाहर मुझे मेरे भाई मिले तो मैंने उन्हें घटना की जानकारी दी और घर पर आ गये। करीब दोपहर 12ः00 बजे मेरे अंकल जब घर पर आये और मेरी माताजी उज्जैन अस्पताल से आई तो मैंने घटना की जानकारी उन्हें दी। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 


 अभियुक्त पंकज द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री पप्पू चौधरी, एडीपीओ तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


 


शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सेवराम पिता बगदीराम, उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम राठौडखेडी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 27.07.2020 को समय 01ः30 बजे के लगभग पुलिस थाना भाटपचलाना को अन्नपूर्णा ढाबा के सामने उन्हेल रोड पर मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति मोटर साइकल पर अवैध रूप से शराब लेकर जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅची जहॉ एक व्यक्ति मोटर साइकल पर टाट के झोले टांगकर आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका उसकी तलाशी लेते दोनो तरफ टाट की झोले में तीन-तीन खाकी की पेटिया जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर 180 एम.एल. देशी प्लेन शराब के कुल 300 क्वाटर 54 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब अवैध रूप से ले जाते हुये पाया गया, उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सेवाराम पिता बगदीराम निवासी राठोडखेडी का होना बताया। अभियुक्त से विधिवत शराब को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना भाटपचलाना पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त सेवाराम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया, कि अभियुक्त अद्यतन अपराधी है उसके विरूद्ध पूर्व में भी आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


 


 


                    


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