शाजापुर। शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर द्वारा आरोपीगण
1. शहजाद पिता इशेखान नि. ग्राम रूपडाक, जिला पलवल, हरियाणा
2. अश्फाक पिता मुन्ना कुरैशी नि. कोशीकला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश
3. शाहिद कुरैशी पिता कय्यूम कुरैशी, नि. तीन मोहल्ला कोशीकला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश
को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
पुलिस कोतवाली शाजापुर को दिनांक 20-08-2020 को मुखबिर द्वारा अवैध गोवंश परिवहन की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस शाजापुर कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए टुकराना जोड़ शासकीय वेयर हाउस के सामने ए.बी. रोड़ शाजापुर पर पहुंचकर व फोर्स की मदद् से मुखबिर द्वारा बताये नंबर का ट्रक क्र. एच.आर. 38 टी 7287 को रोका। ट्रक के केबिन में एक ड्रायवर व अन्य दो व्यक्ति बैठे मिले। उक्त ट्रक को चेक किया तो उसमें 19 गोवंश ठूस – ठूस कर भरे हुये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दिनांक 21-08-2020 को आरोपीगण का न्यायालय शाजापुर से 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। आज दिनांक 25.08.2020 को न्यायालय के समक्ष आरोपीगण को पेश किया गया। जहां से न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।