इंदौर।जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी तेहरवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना बाणगंगा के अप.क्र.416/2020 धारा 304 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी भैयालाल पिता राजकृपाल उम्र 63 साल निवासी ग्राम भेता पहाडी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और आरोपी की ओर से जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विनोद कुमार मिलन द्वारा उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो फरियादी एवं साक्षियों को डारायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट की कि मैं कार्पेन्टरी का काम करता हूं रात के करीब 8 बजे मैं अपने भाई प्रसन्नजीत के साथ करोलबाग में पैदल-पैदल नरवल की ओर जा रहे थे कि जैसे ही लवकुश चौराहा पार कर रहे थे कि तभी सुपर कॉरिडोर की ओर से ट्रक क्र. MP09-KC-1806 का चालक अपने ट्रक को यह जानते हुए कि रेड लाईट सिग्नल होकर चौराहे पर बहुत सारी पब्लिक व ट्राफिक निकल रहा है एवं रेड सिग्नल तोडकर ट्रक तेज गति में निकालने में वहां से निकल रहे लोगों की मृत्यु हो सकती है फिर भी वह अपने ट्रक को तेज गति से रेड सिग्नल तोडकर लाया और मोटरसायकिल क्र. MP09-NT-1165 को पीछे से टक्कर मारी, जिससे उस पर बैठे एक लडका व दो लडकियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद उक्त ट्रक चालक ने आगे चल रही बोलेरो क्र.JK01-E-1211 को टक्कर मार दिया जिससे बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मेरी तरफ उछल कर आयी जिससे मेरे दाहिने पैर व मेरे भाई प्रसन्नजीत को दाहिने पैर में चोट आयी बोलेरो चालक भी घायल हो गया। उसके बाद उक्त ट्रक चालक विजय नगर की ओर से आने वाले ट्रक कन्टेनर क्र.HR55-S-2565 में भी टक्कर मारी व बोलेरो को घसीटता हुआ डिवाइडर पर चढ गया। ट्रक का चालक मौके पर से भाग गया। फिर मैने मेरे परिचित को बुलवाया जो मुझे और मेरे भाई प्रसन्नजीत को इलाज हेतु अरविन्दो अस्पताल लेकर गए इलाज के बाद थाने रिपोर्ट करने आया हूं घटना आसपास के लोगों ने देखी है। उक्त घटना पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।