इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला बाईसवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना बाणगंगा के अप.क्र.65/2020 धारा 49-क, 34 आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्ध आरोपी गिरधारी पिता मोतीलाल राठौर उम्र 42 साल निवासी 767, गली नं.1 भवानी नगर सांवेर रोड इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और आरोपी की ओर से जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है अत: आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.01.2020 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि अंवतिका गैस आफिस के पीछे भवानी नगर के पास इंदौर एक व्यक्ति जिसने ग्रीन रंग जैसा शर्ट व काले रंग की जिन्स पहनी है अपने हाथ में प्लास्टिक की केन जिसमें देशी कच्ची शराब है बेचने के लिए खडा है। सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबीर के बताये हुलिये का व्यकित अपने हाथ मे सफेद प्लास्टिक की केन लिये खडा था जो पुलिस को अपनी तरफ आता देख भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकडा नाम पता पूछने पर अपना नाम गिरधारी राठौर पिता मोतीलाल राठौर बताया व हाथ में रखी सफेद प्लास्टिक की केन के संबंध में पूछताछ करने पर अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने के लिए खडा होना बताया उक्त शराब बेचने के संबंध में लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। आरोपी के पास से मिली प्लास्टिक की केन का ढक्कन खोलकर देखा व सूंघा तो उक्त शराब मे से अत्यधिक तीक्ष्ण गंध आई जिसे सूंघने पर चक्कर आने लगे। मौके पर उक्त जहरीली शराब को जप्त व आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आएं एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शराब तस्करी की हुई जमानत खारिज
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री दिनेश मीणा साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर के न्यायालय में थाना गौतमपुरा के अपराध क्रमांक 142/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी सुंदरलाल पिता धन्नालाल चौधरी जाति गारी निवासी ग्राम अत्याना गौतमपुरा इंदौर की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा, फरार होने की संभावना है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए नयायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2020 को थाना देपालपुर , बेटमा का सर्किल गस्त कर पुलिस गौतमपुरा आई तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम अत्याना के सुंदरलाल चौधरी ने उसके निर्माणाधीन मकान में शराब की पेटियां रखी है । सूचना की तस्दीक करने गौतमपुरा थाना प्रभारी श्री रमेश चंद्र भास्करे मय फ़ोर्स के सुंदरलाल के निर्माणाधीन मकान पर पहुँचे तब पुलिस को देखकर पीछे के दरवाजे से एक व्यक्ति तेज़ी से भागा जिसे पंचान ने सुंदरलाल पिता धन्नालाल होना बताया हमराह फ़ोर्स ने सुंदरलाल को पकड़ने का प्रयास किया किन्तु वह कीचड़ का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया । सुंदरलाल के निर्माणाधीन मकान के कमरे में 30 पेटी देशी शराब की पाई गई पंचान के समक्ष उक्त शराव को जप्त किया प्रत्येक पेटी में 50- 50 क्वार्टर थे करीबन 270 बल्क लीटर अवैध शराब रखी पायी जाने से थाना गौतमपुरा में अपराध क्र 142/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया । श्रीमान दिनेश मीणा साहब के समक्ष प्रस्तुत किया । दिनांक 22.07.2020 को गिरफ्त किया , 23.07.2020 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जमानत आवेदन 05.08.2020 को पेश किया गया जिस पर आज सुनबाई हुई । जिससे अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त की गई ।