जमानत के सारे पैंतरे फैल - आरोपी रहेगा जेल में ही,,,,,,,,,अवैध शराब रखने पर कोर्ट ने सुनाई सजा

   राजगढ। जिला न्यायालय में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट श्रीमति अंजली पारे ने पाॅक्सो एक्ट में नाबालिग बालिका को अपह्रत कर उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध थाना राजगढ के अपराध क्रमांक 174/17 धारा 363, 366ए, 376 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी गुड्डा उर्फ कन्हैयालाल निवासी ग्राम टीलापुरा जिला राजगढ की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


 संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने 18 मार्च 2017 को को थाना राजगढ में इस आशय की रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 15.03.2017 को वह परिवार सहित खाना खाकर सो गये थे। सोते समय उसकी 14 वर्ष की नाबालिक लड़की सुबह नहीं मिली तब उसने आस-पास व रिश्तेदारों में तलाश किया तो अभियोक्त्री का पता नहीं चला था। फरियादी द्वारा शंका के आधार पर गुड्डा पिता धूलजी के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। इसके उपरांत थाना कोतवाली राजगढ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान दिनांक 02.04.2017 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया एवं उसके कथन लेखबद्ध किये गये,पीडित बालिका ने अपने कथनों में बताया कि गुड्डा ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर इकलेरा ले गया और वहां 15 दिन रखा इसके बाद उसे लटेरी लेकर गया लटेरी में 5 दिन रखा और उसके बाद एक और गांव लेकर गया जिसका नाम पीडित बालिका को नहीं पता था और वहां 2 दिन रखकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 


  प्रकरण में गुड्डा उर्फ कन्हैयालाल ने न्यायालय के समक्ष पहले अपना एक आवेदन पत्र कोरोना वायरस में जेल में रहने से संक्रमित होने की आशंका के आधार पर लगाया था जिसे न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किया गया था। अभियुक्त ने अपना एक और जमानत का आवेदन पत्र पेश कर न्यायालय से यह गुहार लगायी थी कि कोरोना वायरस के कारण न्यायालय का काम बंद है और उसके प्रकरण में बिलंव हो रहा अतः जमानत दी जाये ।


 इस आवेदन पत्र पर न्यायालय के द्वारा पीडित बालिका के माता पिता को भी नोटिस जारी कर सुना गया। उनके द्वारा भी जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत की गई।


         जिस पर विशेष लोक अभियोजक श्री आलोक श्रीवास्तव ने तर्क किये कि प्रकरण में अभियुक्त ने 14 वर्षीय नाबालिग अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का अपराध अपराध कारित किया है। अभियोजन की ओर से अपने तर्क के दौरान माननीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया कि प्रकरण पाॅक्सो एक्ट का होकर गंभीर प्रकृति का है। इस कारण यदि आरोपीगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फरार हो जायेगा और अभियेाजन की निकट भविष्य में न्यायालय में होने वाली साक्ष्य तथा पीडिता के कथनों को प्रभावित करेगा। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे।  


   


  माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति अंजली पारे ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर गुड्डा उर्फ कन्हैयालाल की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया है।


 अवैध शराब रखने पर कोर्ट ने सुनाई सजा


           ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी मनोहर पिता भंवरलाल निवासी मलावर को थाना मलावर के अपराध क्रमांक 63/2020 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। 


           मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मलावर के प्रधान आरक्षक 473 केशाल यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति 9 लीटर शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी मनोहर के कब्जे से 9 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ््तार करने के उपरांत अपराध क्रमांक 63/2020 की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद माननीय न्यायालय ने सुनवाई उपरांत अभियुक्त को सजा सुनाई है।


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