झगड़ा करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

  ट्रैक्टर चोरी का आरोपी  जेल पहुंचा         


राजगढ/जीरापुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जीरापुर जिला राजगढ ने थाना जीरापुर के अपराध क्रमांक 313/2020 धारा 379 भादवि में आरोपी रामबाबू पिता मांगीलाल तंवर निवासी ग्राम गुंदीपुरा जिला राजगढ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


         अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी अमरलाल ने थाना जीरापुर में रिपोर्ट लिखबाई कि मैने दिनांक 20 जुलाई 2020 को अपना महिन्द्रा ट्रैक्टर मकान के सामने खड़ा किया था। ट्रैक्टर खड़ा करके मै रात को घर आकर सो गया था। जब मैने सुबह उठकर देखा तो मैने जहां ट्रैक्टर खड़ा किया था, वहां नहीं था। जिसे फरियादी ने आसपास के स्थानों पर तलाश किया परन्तु न मिलने पर अज्ञात व्यक्ति पर चोरी की रिपोर्ट लेख करवाई थी । विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी रामबाबू पिता मांगीलाल तंवर निवासी ग्राम गुंदीपुरा जिला राजगढ के कब्जे से ट्रैक्टर जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।  


       उक्त प्रकरण आरोपी रामबाबू ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी।


         राज्य की ओर से एडीपीओ श्री रविन्द्र पनिका ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त रामबाबू का जमानत आवेदन पत्र खारिज कर जेल भेज दिया है।


झगड़ा करने वाले


आरोपियों की जमानत निरस्त


नरसिंहगढ़। श्री मोहित बड़के जेएमएफसी नरसिहगढ़ ने अपने न्यायालय में पुलिस थाना बोड़ा के अपराध क्र. 181/20 में आज अहम फैसला करते हुए झगड़ा मांगने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।


 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 30.07.2020 को फरियादी गुलाब सिंह पिता देवी सिंह धाकड़ ने पुलिस को रिपोर्ट कराई कि ग्राम पलासी के चार व्यक्ति मेरे खेत के संतरे के पेड़ एवं सोयाबीन काट रहे थे, मैंने जाकर देखा तो भागने लगे एवं कहने लगे ‘‘तुम्हारे गांव का गिरिराज पिता देवी सिंह धाकड़ हमारे गांव की धनराज धाकड़ की पत्नी प्रियंका को भगा लाया है, अगर तुमने पांच दिन मे झगड़े के पैसे नहीं दिलाये तो गांव में और भी नुकसान करेंगे‘‘। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बोड़ा में अप क्र 181/20 धारा 384,427,34 भा.द.वि को कायम कर विवेेचना में लिया गया।


पुलिस थाना बोड़ा के द्वारा आरोपी धनराज पिता बने सिंह धाकड़, कैलाश नारायण पिता ईश्वर धाकड़, रामचंद्र पिता मुन्ना लाल धाकड़, फूल सिंह पिता ईश्वर धाकड़ सर्व निवासी ग्राम पलाशी थाना नरसिंहगढ़ को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय नरसिंहगढ़ पेश किया गया। 


माननीय न्यायालय ने झगड़ा मांगने वाले उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपीगण की जमानत आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।


Popular posts
ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज पर है  इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है ,मेले में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ मुशायरा
शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश समधानी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश
Image
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
फिरोती मांगने वाले एक ओर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त ,,,,,,,नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
जब चार करोड़ रुपये प्रतिमाह इलाज़ के लिए देकर भी कॉलेज प्रबंधन अपनी काली करतूतों से बाज़ न आया तब जाकर अपनी नाक बचाने के लिए कलेक्टर को कुर्बान करने का मुहूर्त निकाला गया
Image