केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वालेे आरोपी की सत्र न्यायालय में जमानत खारिज

 


नीमच। श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वाले आरोपी विनोद पिता अमरचंद मीणा, निवासी जीरन, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया


लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 01.02.2020 को ग्राम सकरानी जागीर, नीमच की हैं। फरियादी बाबूलाल पाटीदार द्वारा थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल नंबर 6262584042 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर कई बार फोन किया व कहा कि तेरे बाड़े में अफीम रखी हैं, जिसकी मुझे सूचना हैं, तोड़-बट्टा करना हैं तो मुझ से मिल कर पैसे दे देना नही तो तुझे झूठ प्रकरण में फसा दुँगा। जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 174/2020, धारा 420, 384, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपराध में लिप्त आरोपी विनोद के विरूद्ध अपराध पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत खारिज होने पर आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी विनोद द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


100 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 100 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी कालूसिंह पिता भैरूसिंह सोंदिया, उम्र-20 वर्ष, निवासी-सगरान जिला नीमच की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 19.07.2020 की हैं। थाना जावद द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर सहआरोपी के अधिपत्य वाले वाहन कार से 100 किलो अवैध मादक पार्दथ डोड़ाचुरा जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर सहआरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद पर अपराध क्रमांक 267/20, धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी पवन को गिरफ्तार करने पर पूछताछ करने पर उक्त डोड़ाचुरा सहआरोपी कालूसिंह द्वारा लाना बताया, जिस पर आरोपी कालूराम द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी कालूसिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।