कोरोना का विस्फोट, 5 साल की मासूम बच्ची सहित पुलिसकर्मी और कैदी पॉजिटिव आए, कल बंद रहेगा जिला,,,

उज्जैन। आज देर रात जारी हेल्थ बुलिटिन ने एक बार फिर चौका दिया है, बुलेटिन के मुताबिक जिले में आज फिर पॉजिटिव आने वालों का ग्राफ बढ़ कर 21 पहुंच गया है, इनमें से 17 उज्जैन शहर में नागदा और घटिया में एक एक और बड़नगर में दो पॉजिटिव मिले हैं। भेरूगढ़ जेल के दो कैदी पॉजिटिव आने के साथ-साथ दो पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव आए हैं इनमें से एक की उम्र 24 वर्ष और दूसरे की 30 वर्ष है। अंकपत मार्ग स्थित श्री कृष्ण कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 सदस्य चपेट में आ गए हैं इनमें से एक 5 साल की मासूम बालिका भी शामिल है, श्री कृष्ण कॉलोनी में ही 40 वर्ष की एक अन्य महिला भी पॉजिटिव आई है, इसके अलावा ऋषि नगर, दुग्गड यात्री निवास, सती गेट सहित शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से कुल 17 पॉजिटिव आए हैं, पॉजिटिव आने वाले मरीजों की संख्या चिंताजनक है, इसका मुख्य कारण सोशल डिस्टेंस का पालन न करना और एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में नागरिकों का एकत्र होना है, शुरुआत में जिस तरह प्रशासनिक मानिटरिंग हो रही थी वह भी अब देखने को नहीं मिल रही है, शासकीय कार्यक्रमों में भी बगैर मास्क के बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं, व्यापारी भी सड़क पर 10 -10 फुट तक का अतिक्रमण कर सामान बेच रहे हैं,सोशल मीडिया पर लगातार भीड़ की तस्वीरें सामने आने के बावजूद प्रशासन सिर्फ मास्क नहीं पहनने वालों पर ही जुर्माना लगा रहा है। अब तक 1208 पॉजिटिव मरीज सूची में दर्ज हो चुके हैं।                                                                                                                    रविवार को उज्जैन नगरीय क्षेत्र एवं जिले के सभी कस्बों में लॉकडाउन रहेगा


 


 कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आगामी आदेशपर्यन्त प्रत्येक रविवार को जिला उज्जैन सीमा क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू किया है। लॉकडाउन नगरीय सीमा क्षेत्र में  सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। मॉर्निंग वॉक भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी किराना, फल, सब्जी आदि की दुकानें भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। इसी तारतम्य में 2 अगस्त रविवार को उज्जैन नगरीय क्षेत्र एवं जिले के सभी कस्बों में लॉकडाउन रहेगा।


कलेक्टर ने रक्षाबन्धन त्यौहार के समय लगने वाली दुकानों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य किया है। उपरोक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, अस्पताल, दूध/पेपर बांटने वाले तथा मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का पालन करने की जिले के सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये हैं। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर धारा-188 भादस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों एवं आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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