कुख्‍यात भू माफिया रमाकान्‍त विजयवर्गीय को 05 अगस्‍त तक के लिये भेजा गया पुलिस अभिरक्षा में

आरोपी रमाकान्‍त विजयवर्गीय को थाना को‍हेफिजा ने लिया है पुलिस रिमाण्‍ड पर 


 भोपाल। भू माफिया रमाकान्‍त विजयवर्गीय पिता बाबूलाल विजयवर्गीय मूल निवासी सुजालपुर जिला शाजापुर वर्तमान निवासी निपनिया इन्‍दौर को थाना कोहेफिजा द्वारा थाने के अपराध क्रमांक 488/20 अन्‍तर्गत धारा 420, 34 भादवि में आरोपी को माननीय न्यायालय श्री हीरालाल अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में पेश किया गया और दिनांक 06.08.2020 के लिये पुलिस अभिरक्षा की मांग की गयी। उपस्थित वरिष्‍ठ अभियोजन अधिकारी श्री आशीष त्‍यागी द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि प्रकरण विवेचनाधीन है आरोपी से दस्‍तावेज प्राप्‍त एवं जप्‍त करने है। प्‍लॉट विक्रय से प्राप्‍त राशि की जानकारी भी लेना है । आरोपी की निशानदेही पर इन्‍दौर से आरोपी की पत्‍नी अर्चना की गिरफतारी की जानी है, जिसके कारण पुलिस अभिरक्षा देना नितान्‍त आवश्‍यक है। आरोपी के अधिवक्‍ता द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने का विरोध किया गया । न्‍यायालय द्वारा केस डॉयरी के अवलोकन उपरांत तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी रमाकान्‍त विजयवर्गीय को 05 अगस्‍त 2020 तक लिये थाना को‍हेफिजा की पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया ।


  मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि माननीय न्‍यायालय श्री अलोक अवस्‍थी 20 वे एडीजे भोपाल के द्वारा आरोपी बिल्‍डर रमाकान्‍त विजयवर्गीय के विरूद्ध 04 एस.टी. प्रकरण लंबित होने तथा उक्‍त प्रकरणो के संबंध में 138 आवेदन प्राप्‍त होने पर माननीय न्‍यायालय द्वारा थाना कोहेफिजा को कार्यवाही हेतु आदेशित किये जाने पर जांच उपरांत सतपाल सिंह चावला , दिनेश कुमार गुप्‍ता , र्इश्‍वर सिंह चौहान के आवेदन से अनावेदक रमाकान्‍त विजयवर्गीय संचालक बी.आई.एल. कम्‍पनी के द्वारा 420बी , 34 भादवि का अपराध करना पाया गया था। सतपाल सिंह ने बताया था कि बिल्‍डर डिस्ट्रिक इन्‍फ्रॉस्‍टक्‍चर लिमिटेड पंचवटी से 02 प्‍लाट बी- 96 और बी-98 1500-1500 वर्गफुट क्रमश: सवा पांच लाख एवं छ: लाख में क्रय किया गया था, किन्‍तु कम्‍पनी द्वारा न भूखण्‍ड विकसित किया गया और न ही रजिस्‍ट्री करायी गयी । पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि आरोपी द्वारा बताये गये खसरा नम्‍बर की समस्‍त भूमि डिस्ट्रिक इन्‍फ्रॉस्‍टक्‍चर लिमिटेड पंचवटी के नाम पर नही है। इसमें कुछ सरकारी भूमि भी है। इसी प्रकार दिनेश गुप्‍ता ने बताया कि उनके द्वारा भी प्‍लाट बी-90 पौने छ: लाख रूपये में क्रय किया गया था तथा ईश्‍वर सिंह द्वारा प्‍लाट ए-65 2400 वर्गफीट कुल नौ लाख साठ हजार रूपये नगर भुगतान कर क्रय किया गया था, किन्‍तु आरोपी विजयवर्गीय तथा कम्‍पनी की अन्‍य डायरेक्‍टर अर्चना विजयवर्गीय द्वारा धोखाधडी की गयी और न ही पैसो की वापसी की गयी और न ही आवंटन किया गया । विवेचना के दौरान लगभग दो करोड रूपये के आरोपी की पत्‍नी और बेटे के नाम से फलैट होना प्रकाश में आया। इसी प्रकार लगभग 03 करोड रूपये की राशि की दुकान जिसमें आरोपी कम्‍पनी चलाता था का पता चला तथा आरोपी के पास लगभग 08 करोड रूपये की कृषि भूमि है। इसी प्रकार कई अन्‍य सम्‍पत्तियां भी आरोपी के पास होना पता चला है। आरोपी का पुत्र रजत विजयवर्गीय वर्तमान में अमेरिका में है, आरोपी के बैंक अकांउट की तस्‍दीक की जा रही है। दिनांक 02.08.2020 को फरियादी राकेश बाबा, मुकेश, कमाल खान द्वारा आरोप के विरूद्ध प्‍लाट आवंटन एवं प्‍लाट की रजिस्‍ट्री कराने का झूठा आशवासन देकर लाखो रूपये हडपने की शिकायत पर तथा इसी प्रकार भूमि शर्मा , कामिनी महानी, इन्‍द्र प्रकाश और नीलम , डॉ नहीला एवं विजयशंकर द्वारा भी यह शिकायत दर्ज कराने पर कि आरोपी द्वारा झूठा आशवासन देकर धोखाधडी कर लाखो रूपये हडप लिये गये है जिस पर थाना कोहेफिजा में अपराध क्रमांक 490, 491, 492/20 अन्‍तर्गत धारा 420 के तीन प्रकरण दर्ज किये है। विदित है कि लगभग 138 लोगो की शिकायत है जिस पर अभी और भी मामले दर्ज हो सकते है।


 


 


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