- उज्जैन
अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम आंजदा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 30.07.2020 को बडनगर थाने पर पदस्थ सउनि गजा पटेल मोटर साइकिल से कस्बा भ्रमण करते हुए कोर्ट चौराहे पर पहुॅचे जहॉ मुखबीर से सूचना मिली कि बदनावर तरफ से एक ब्लैक रंग की नीले सिल्वर रंग की बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति अवैध शराब लेकर आ रहे है। मुखबीर की सूचना की तस्दीक हेतु वहॉ मुखबीर द्वारा बताये गये सूचना स्थल पर पहुचे तो देखा ब्लैक रंग की नीले सिल्वर रंग की बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आये जिन्हें रोकने पर वहॉ भागने लगे। उन्हें हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया। अभियुक्तगण से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रोहित उर्फ रूस्तम सिंह पिता भंवरसिंह व दूसरे ने अपना नाम धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद होना बताया। फिर मोटर साइकिल पर रखे थैली को चेक करने पर उसमे गत्ते की बनी 06 पेटिया मिली जिममें प्रत्येक में 50 क्वाटर देशी प्लेन शराब के भरे पाये गये, जो 300 क्वाटर 50 बल्क शराब भरी पाई गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र पुलिस को चकमा देकर भाग गया, अभियुक्त रोहित से शराब रखने का ले जाने का लायसेंस का होना पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। अभियुक्त रोहित से शराब को विधिवत जप्त किया गया। रोहित धर्मेन्द्र की काफी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नही चला।
अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री राकेश कटारिया, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
नाबालिक को शादी का झांसा देकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पिता जगदीश, निवासी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 24.06.2020 को पीडिता के पिता द्वारा थाना भाटपचलाना पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी लडकी की सगाई तय कर दी थी। दिनांक 23.06.2019 को वहॉ अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। सुबह करीब 04ः00 बजे में उठा और देखा तो मेरी लडकी बिस्तर पर नही थी, तब मैंने अपने पत्नि को उठाया और बताया फिर उसने व उसकी पत्नि ने आस-पास मोहल्ले व रिश्तेदारों में तलाश किया लेकिन मेरी लडकी का कोई पता नही चला, उसकी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कही ले गया हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना पर अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, और अभियुक्त से दिनंाक 13.07.2019 को पीडिता को दस्तयाब किया गया। पुलिस को पीडिता ने अपने कथन में बताया कि अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया कि अभियुक्त द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। कुल्हाड़ी से मारकर हत्या का प्रत्यन करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की कठोर सजा से दण्डित किया गया
न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रामचन्द्र पिता कनीराम, उम्र 46 वर्ष निवासी बावल्या तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 307 भादवि में आरोपी को 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 12.01.2019 को फरियादी अर्जन पिता नारायण ने थाना महिदपुर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज करीब शाम 06ः00 बजे हिन्दु को गावं के रामचन्द्र मंदिर में रेती डालने की बात पर से गंदी-गंदी गालिया दे रहे थे। मैं वहा पहुॅचा तो आरोपी रामचन्द्र के हाथ में कुल्हाडी थी, आरोपी रामचन्द्र ने कुल्हाडी हिन्दु के सिर पर कुल्हाडी मारी, जब फरियादी बीच-बचाव करने गया तभी आरोपी रामचन्द्र का भाई निरबेराम उर्फ निर्भयराम आया और मुझे लकडी से मारा और मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा और कहने लगा कि आज के बाद पैसे मांगे तो जान से खत्म कर दूगॉ। फिर मैंने 108 पर फोन लगाया और हिन्दु को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
दण्ड के प्रश्न परः-आरोपी रामचन्द्र के निवेदन किया गया कि उसका फरियादी से राजीनामा हो गया है, तथा पुर्व मंे कोई अपराध नही है इसलिये उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
नोटः- अभियुक्त निर्भयराम को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त किया गया।
प्रकरण में पैरवी श्री अजय वर्मा, ए.जी.पी. तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी