लाॅकडाउन के दौरान जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा लाॅकडाउन के दौरान जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी मोहित पिता अनिल बांछड़ा, उम्र-20 वर्ष, निवासी-हाड़ी पिपलिया, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 30.03.2020 को सउनि. आर.सी. खण्डेलवाल द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम हाड़ी पिपलिया में लाॅकडाउन के दौरान शराब दुकाने बंद होने पर आरोपी द्वारा मोटरसायकल क्रमांक एमपी 44 एमएच 8802 से शराब लेकर बेचने के लिए जा रहा था, जिसे नाका बंदी कर पकड़ा गया व आरोपी के कब्जे वाली केन के संबंध में पूछने व जाॅच करने पर उसमे जहरीली शराब होना पाया गया, जो कि कुल 10 लीटर थी, जिस पर आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आने से आरोपी के कब्जे से जहरीली शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 132/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी मोहित द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी मोहित की जमानत खारिज की गई
भारी मात्रा में शराब ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा भारी मात्रा में शराब ले जाने वाले आरोपी गौतम पिता देवीसिंह, उम्र-24 वर्ष, निवासी-रामपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 14.08.2020 को ग्राम खेतपालिया की हैं। सउनि. मोहनसिंह बघेल द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम खेतपालिया से एक व्यक्ति जिसके पास दो 30-30 लीटर की केने थी, जिसके संबंध में पूछने व जाॅच करने पर उसमे हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब होना पाया गया। लाईसेंस के बारे में पूछताछ करने पर नहीं होना बताया, जिस पर आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आने से आरोपी के कब्जे से कच्ची शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना रामपुरा पर अपराध क्रमांक 114/2020, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी गौतम द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी गौतम की जमानत खारिज ।
सीमा शर्मा द्वारा देश भर के विभिन्न प्रान्तो की महिला पुलिस अधिकारियों को वेबिनार एप्प के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।
केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद (उ.प्र.) द्वारा राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम केपेसिटी बिल्डिंग फाॅर वुमेन पुलिस आॅफिसर (आॅनली फाॅर वुमेन) विषय पर आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 17.08.2020 से प्रारंभ होकर 21.08.2020 तक चलेगा जिसमें देशभर के उपनिरीक्षक रैंक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक रैंक तक के केवल महिला अधिकारी भाग ले रहे है।
केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद के वाईस प्रिसिंपल द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा, संचालक लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल द्वारा सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ, राज्य समन्वयक पाक्सो एक्ट, संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, उज्जैन संभाग को वेबिनार में व्याख्याता व प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त व अधिकृत किया गया।
ऑनलाईन प्रशिक्षण वेबिनार में सुश्री सीमा शर्मा द्वारा दिनांक 19.08.2020 को दोपहर 12ः25 बजें से 4 बजें तक शामिल प्रशिक्षणार्थीयो को प्रशिक्षण दिया गया। सुश्री शर्मा द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रकिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम एवं पाक्सो एक्ट में सन 2013 से 2019 तक में हुए संशोधनो के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रशिक्षणार्थी को दी गयी तथा अपहरण, बलात्कार, हत्या वाले गंभीर प्रकरणों में किस प्रकार अनुसंधान किया जाना चाहिए एवं अनुसंधान की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। उक्त वेबिनार में देश के विभिन्न प्रांतो से महिला पुलिस अधिकारीयों द्वारा उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षणार्थीयो द्वारा पुछे गये प्रश्नों का उत्तर भी सुश्री सीमा शर्मा द्वारा दिया गया।