मारपीट कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले दो आरोपियो को न्या‍यालय ने भेजा जेल ,दोनोंआरोपी गणों का नाम लेकर जहरीली दवाई पी ली थी

खेत की तार फैसिंग को लेकर तलवार से मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ में खेत की तार फैसिंग के विवाद पर से तलवार से मारपीट करने वाले आरोपी बबलेश यादव को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 


       पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि फरियादी देशराज यादव निवासी ग्राम खैराई ने रिपोर्ट लेख करायी कि बबलेश पुत्र हजरत सिंह यादव मेरे ही परिवार के हैं मेरा उनका जमीन खेतो का पहले से ही बटवारा हो चुका हैं। मैंने अपने खेत की फैसिंग करा रखी है बबलेश पुत्र हजरत यादव कल तलवार लेकर खेत पर पहुँचा और मुझसे बोला कि तुमने हमारी जगह में खूटा गाडकर फैसिंग कराई है और तुम्हारी गाय भी हमारी फसल का नुकसान करती है तब मैने कहा कि मैने अपनी जगह में फैसिंग कराई है तो बबलेश ने मुझे तलवार मारी जो मैने हाथ पर ली तो हाथ की हथेली में चोट आई। मेरा बड़ा भाई मौजूद था जिसने मुझे बचाया फिर वह तलवार लेकर चला गया। जाते वक्त बोला फैसिंग हटा लेना नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। मामला थाना राधौगढ़ का है


मारपीट कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले दो आरोपियो को न्या‍यालय ने भेजा जेल ,दोनोंआरोपी गणों का नाम लेकर जहरीली दवाई पी ली थी


  


गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के न्यायालय में मारपीट कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले आरोपीगण छन्नू उर्फ शाहरूख खांन और सलमान खांन को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया।  


 


       पैरवीकर्ता एडीपीओ सविता बजाज गुना ने बताया कि मृतक शराफत लोडिंग वाहन चलाता था दिनांक 3/7/20 को दोपहर को भाड़े को लेकर जज्जी बस स्टैंड पर शराफत का विवाद छन्नू व सलमान के साथ हो गया था जिसमें दोनों के द्वारा शराफत की मारपीट कर दी थी जिसके कारण शराफत अपने को अपमानित महसूस करने लगा उसी अपमान के कारण दिनांक 4/7/2020 को छन्नू व सलमान के द्वारा सबके सामने मारपीट कर अपमानित किए जाने के कारण मृतक शराफत ने दोनों का नाम लेकर जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या की थी। मृतक शराफत पुत्र लियाकत अली निवासी कर्नेलगंज गुना का था ।थाना कोतवाली द्वारा आरोपी छन्नूु उर्फ शाहरूख खान पुत्र रशीद खान तथा आरोपी सलमान पुत्र रशीद खांन निवासीगण रशीद कॉलोनी गुना के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया।


सरपंच के घर में घुसकर मारपीट करने वाले 6 आरोपियों की जमानत खारिज


गुना। जेएमएफसी चाचौड़ा के न्यायालय में सरपंच के घर मारपीट करने वाले आरेापीगण भगवान सिंह भील, फूल सिंह भील, मांगीलाल भील, सागर भील, धीरव सिंह भील, रोडूलाल भील के द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। जहां उक्त 6 आरोपियो का जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिया।


          एडीपीओ हरिओम वर्मा चाचौड़ा ने बताया कि फरियादी गुड्डा भील निवासी ग्राम फतेहपुर दिनांक 26.04.2020 को करीबन 10-11 बजे दिन में अपने बड़े भाई सरपंच रामप्रसाद के घर पर था तभी भगवान सिंह, फूल सिंह, मांगीलाल व रतनलाल लाठी फरसा लेकर सरपंच के घर आये उस समय उसका भाई रामप्रसाद घर पर नहीं था चारो उससे कहने लगे कि तू और तेरा भाई रामप्रसाद पुलिस की मुखबिरी करते हैं तब मैने कहां हम कोई मुखबिरी नहीं करते और मैं अपने भाई रामप्रसाद के घर में अंदर घुस गया तो चारो लोग घर में घुसकर मेरी मारपीट करने लगे आशाबाई, ममताबाई व पिस्ता बाई मुझे बचाने आयी तो उनके साथ भी मारपीट की व मेरे भाई का पानी का इंजन व अन्य सामान की तोड़ फोड़ कर दी इसके बाद सागर सिंह, धीरवसिंह व रोडूलाल लाठी फरसा लेकर आये उन्होंने ने भी बुरी-बुरी गालियां दी जाते समय कह रहे थे कि गर थाना में रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे मामला थाना मृगवास का है


किराने की दुकान में चोरी करने वाले तीन आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल


 गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ के न्यायालय में किराने की दुकान में चोरी करने वाले तीन आरोपी टोमी पारदी, राज पारदी, शक्तिमान पारदी को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से तीनो आरोपियो को जेल भेज दिया गया। 


                     पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि फरियादी किशन प्रजापति ग्राम गोदलपुर थाना धरनावदा के घर के आगे वाले कमरे में किराने की दुकान है जिस पर वह तथा उसकी पत्नि प्रेमबाई बैठकर दुकानदारी करते हैं दिनांक 08.8.2020 को शाम करीबन 8 बजे उसने अपनी दुकान बंद करके सोने चला गया सुबह 5 बजे करीब जब वह उठा और बाहर नाले के पास गया तो नाले की तरफ से उसकी दुकान में आधा खुदा हुआ दिखा तब उसने दुकान खोलकर देखी तो दुकान का सामान बिखरा हुआ पड़ा था दुकान से किराने का सामान कीमत करीब 10 हजार रूपये का चोरी कर ले गया मामला थाना धरनावदा का है


रेत का अवैध परिवहन जारी सीजेएम कोर्ट ने रेत चोरी कर ले जा रहे दो आरोपियो को भेजा जेल


गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना की न्यायालय में अवैध रूप से रेत ट्रॉली में भरकर ले जा रहे आरोपीगण जगदीश केवट और विजय केवट को गिरफ्तार कर राधौगढ़ पुलिस द्वारा पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा रखा गया जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त दोनो आरोपियो को जेल भेज दिया।।        


         मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा गश्त के दौरान आरोन रोड पर एक ट्रैक्ट्रर मय ट्रॉली रेत से भरा हुआ मिला जिसे विजय सिंह पुत्र छोटेलाल केवट निवासी विदौरिया राधौगढ़ चला रहा था। जिसे रोककर रेता के संबंध में प्रपत्र चाहे तो कोई प्रपत्र पेश नही कर सका तथा एक अन्य स्थल धीरपुर तालाब पर एक अन्य ट्रैक्टर मय ट्रॉली रेत से भरा हुआ मिला जिसे जगदीश पुत्र मिश्रीलाल केवट चला रहा था जिसके पास भी रेता के संबंध में कोई प्रपत्र नहीं थे उक्त दोनो आरोपियो के खिलाफ थाना राधौगढ़ में खनिज अधिनियम व रेत चोरी की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया गया।


न्यायालय परिसर से मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल


गुना। पैरवीकर्ता सविता बजाज एडीपीओ गुना ने बताया कि दिनांक 20/06/2019 को फरियादी अमित शर्मा निवासी हाउस बोर्ड कॉलोनी नानाखेड़ी गुना ने रिपोर्ट लेख करायी कि मैं न्यायालय गुना में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हूं ड्यूटी के लिये कोर्ट में अपनी मोटर सायकल होण्डा साईन से आया और कोर्ट परिसर में कर्मचारियो के बनाये गये स्टैरण्‍ड में गाड़़ी खड़ी कर चला गया ड्यूटी उपरांत शाम को 5:30 बजे मैं गाड़ी उठाने गया तो मेरी गाड़ी स्टैडण्ड पर नहीं थी आसपास पता किया काोई पता नहीं चला मेरी मोटर सायकल कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया हैं उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली गुना द्वारा अपराध क्रमांक 549/19 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया दौराने विवेचना आरोपी बब्लू भील से पूछताछ की गयी जिसमें उसके द्वारा उक्त घटना कारित करना बताया। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया।