महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई

जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी अम्बालाल पिता शिवा, उम्र-24 वर्ष, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 09.03.2020 की हैं। फरियादीया ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह निम्बाहेड़ा बस स्टेण्ड पर थी, तब आरोपीगण अम्बालाल, गोविंद, माटरनाथ उससे मिले ओर कहा कि हम तुम्हे तुम्हारे गांव छोड़ देंगे, हम उधर ही जा रहे हैं, तब फरियादीया उनके साथ बैठ गई। रास्ते में जंगल में पहुचकर उक्त आरोपीगण ने शराब पी ली तथा अभियुक्तगण ने धोके से उसको भी शराब पिला दी तथा अभियुक्तगण अम्बालाल, माटरनाथ ने उसके साथ बलात्संग किया व घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके पश्चात् फरियादीया ने थाना जावद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 115/2020, धारा 376डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी अम्बालाल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी ने अन्य आरोपीगण से मिलकर धोके से फरियादीया को शराब पिलाकर बलात्संग किया जो कि एक अत्यन्त गंभीर अपराध हैं। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी अम्बालाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वालेे आरोपीगण की जमानत खारिज


नीमच। श्रीमान एम.ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वाले आरोपीगण (1) विश्व कुमार पिता छोटेलाल शर्मा, (2) विनोद पिता अमरचंद मीणा, दोनो निवासी जीरन, जिला नीमच व (3) रजनीबाई पिता कालूराम प्रजापत, नीमच सिटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 01.02.2020 को ग्राम सकरानी जागीर, नीमच की हैं। फरियादी बाबूलाल पाटीदार द्वारा थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल नंबर 6262584042 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर कई बार फोन किया व कहा कि मैं बघाना से बोल रहा हूॅ, तेरे बाड़े में अफीम रखी हैं, जिसकी सूचना मुझे मिली हैं, यदि तुझे तोड़-बट्टा करना हैं तो मुझ से मिल कर पैसे दे देना और यदि नही मिला तो तुझे झूठ प्रकरण में फसा दुँगा। जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 174/2020, धारा 420, 384, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपराध में लिप्त आरोपीगण विश्व कुमार, रजनीबाई व विनोद के विरूद्ध अपराध पाये जाने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान एम.ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण विश्व कुमार, रजनीबाई व विनोद द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया


अफीम तस्करी करने वाले आरोपी का जे.आर. स्वीकृत कर जेल भेजा।


नीमच। श्रीमान सदाशिव दाॅगौड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अफीम तस्करी में लिप्त आरोपी विपुल पिता बंशीलाल अठवानी, उम्र-27 वर्ष, निवासी-सिंधी काॅलोनी, जिला नीमच का जे.आर. न्यायिक निरोध स्वीकृत कर जेल भेजा।


सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति कीर्ति चाफेकर द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 26.06.2020 थाना-नीमच सिटी की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ सउनि. देवेन्द्र सिंह सेंगर को मुखबीर सूचना मिली थी, की केशव वेयर हाउस के सामने नया गांव हाईवे रोड नीमच से आरोपी पांचाराम व बजरंगलाल के कब्जे वाले वाहन ट्रक आरजे 21 जीबी 7841 से 50 किलोग्राम अफीम जप्त की गई। जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 238/2020, धारा 8/18 एडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण से पूछताछ करने पर अफीम जोधपुर के दीपक के माध्यम से नीमच के विपुल के यहां उतरवाना व विपुल से उक्त अफीम का पेमेंट करना बताया। पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा आरोपी विपुल का जे.आर. न्यायिक अभिरक्षा आवेदन प्रस्तुत किया।


जिस पर श्रीमान सदाशिव दाॅगौड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा जे.आर. आवेदन स्वीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया।


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