मनासा। श्रीमान मनीष कुमार पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, मनासा द्वारा मोटरसाईकल से 13 किलों डोडाचुरा भरकर ले जाने वाले आरोपीगण की पुछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत की गई।
सहायक मिडिया सेल प्रभारी एडीपीओं श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 07.08.2020 को रात के 10ः00 बजे कंजार्ड़ा रोड़ डिकेन की हैं। सहायक उप.निरी. विपिन महीश के द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर कंजार्ड़ा रोड़ डिकेन में नाकेबंदी के दौरान आरोपीगण के अधिपत्य वाले वाहन मोटरसाईकल क्रमांक आर.जे. 20 एस.जी. 4007 से दो कट्टे अफीम पौधे का डोडाचुरा कुल 13 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना मनासा परं अपराध क्रमांक 300/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मनासा पुलिस द्वारा आरोपीगण को मनासा न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपीगण द्वारा डोडाचुरा लाने ले जाने व अन्य आरोपी के संबंध में पुछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड आवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्रीमान मनीष कुमार पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपीगण 1. रविना उर्फ खेमराज पिता सोजी कछावा, उम्र-32 वर्ष, 2. बंसतीलाल पिता मांगीलाल चावड़ा, उम्र-45 वर्ष, निवासी- शिवपुरीया, कुकडे़श्वर, जिला-नीमच का पी.आर. पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया।
40 किलों डोडाचुरा कार में भरकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
नीमच। श्रीमान जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 40 किलों डोडाचुरा कार में भरकर ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मो. शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 22.07.2020 को मालखेड़ा फंटे नीमच की हैं। नारकोटिक्स सेल टीम नीमच के उपनिरीक्षक मो. रउफ खान द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मालखेड़ा फंटे पर वाहन चैकिंग के दौरान आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन कार क्रमांक एम.एच. 12 के.टी 4122 की डिक्की में काले रंग के प्लास्टीक कट्टे में कुल 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच परं अपराध क्रमांक 40/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी बलदेव को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मो. शादाब खान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी बदलदेव पिता मांगुराम देवासी, उम्र-32 वर्ष, निवासी- डोडीयाना, जिला-नागौर(राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।